अश्लील हरकतें करने के दोषी को 3 साल कैद

Edited By kirti, Updated: 11 May, 2019 12:12 PM

obscene behavior

जिला एवं सत्र न्यायाधीश जे.के. शर्मा की अदालत ने ज्वालामुखी के तहत एक गांव में धार्मिक समारोह में भाग लेने गई नाबालिगा को बहला-फु सलाकर ले जाकर उसके साथ अश्लील हरकतें करने के आरोपित के खिलाफ दोष सिद्ध होने पर दोषी को 3 साल कैद व 15 हजार रुपए...

धर्मशाला : जिला एवं सत्र न्यायाधीश जे.के. शर्मा की अदालत ने ज्वालामुखी के तहत एक गांव में धार्मिक समारोह में भाग लेने गई नाबालिगा को बहला-फु सलाकर ले जाकर उसके साथ अश्लील हरकतें करने के आरोपित के खिलाफ दोष सिद्ध होने पर दोषी को 3 साल कैद व 15 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि में से 5 हजार रुपए पीड़िता को पुनर्वास के रूप में दिए जाएंगे। जिला न्यायवादी राजेश वर्मा ने कहा पुलिस थाना ज्वालामुखी के तहत एक गांव की नाबालिग लड़की की मां ने 26 अगस्त, 2016 को शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत में कहा गया था कि उनकी बेटी 25 अगस्त को गांव में एक धार्मिक कार्यक्रम कीर्तन में भाग लेने गई हुई थी।

रात को जब वह घर वापस आ रही थी तो उन्हीं के गांव का एक व्यक्ति उसे वहां से एक अन्य स्थान पर ले गया और उनकी बेटी से दुष्कर्म किया। यह सारी बात उनकी बेटी ने घर वापस पहुंचकर बताई है। उन्होंने कहा कि मामला दर्ज करके जब पुलिस ने पीड़िता के बयान लिया तो पीड़िता ने बताया कि दुष्कर्म तो नहीं लेकिन वीरान जगह ले जाकर उसके साथ अश्लील हरकतें व छेड़छाड़ की गई। पुलिस जांच के उपरांत अदालत में पहुंचे मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुछ 18 गवाह पेश किए गए। गवाहों के बयानों के आधार पर उक्त व्यक्ति के खिलाफ दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने दोषी को 3 साल कैद व 15 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है।

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