Edited By Rahul Singh, Updated: 23 Aug, 2024 11:36 AM
हिमाचल सरकार की ओर से वीरवार को रेजिडेंट डॉक्टरों को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं। बता दें कि अब प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में रेजिडेंट डॉक्टर 12 घंटे से ज्यादा ड्यूटी नहीं देंगे। इसमें ऑन काल ड्यूटी भी शामिल होगी।
हिमाचल: हिमाचल सरकार की ओर से वीरवार को रेजिडेंट डॉक्टरों को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं। बता दें कि अब प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में रेजिडेंट डॉक्टर 12 घंटे से ज्यादा ड्यूटी नहीं देंगे। इसमें ऑन काल ड्यूटी भी शामिल होगी। वहीं आदेश संबंधी कॉपी मेडिकल कॉलेजों के प्राचार्य को भी भेजी गई हैं। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि नए रोस्टर के हिसाब से रेजिडेंट डॉक्टरों की ड्यूटी लगाई जाए। इसके अलावा इन आदेशों की अनुपालना रिपोर्ट एक सप्ताह के भीतर सरकार को भेजी जाए। अभी तक आईजीएमसी, चमियाना, टांडा समेत अन्य मेडिकल कॉलेजों में चिकित्सक 36-36 घंटे तक ड्यूटी करते हैं।
शाम 7:00 बजे से पहले ही रेजिडेंट डॉक्टर की ड्यूटी होगी चेंज
इसके अलावा सरकार ने नए आदेशों में यह भी स्पष्ट किया है कि सुरक्षा के लिहाजा से शाम 7:00 बजे से पहले ही रेजिडेंट डॉक्टर की ड्यूटी चेंज हो जानी चाहिए। बता दें कि कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुए जघन्य अपराध के बाद रेजिडेंट डॉक्टरों ने काम के घंटे और सुरक्षा का मुद्दा उठाया था। इसके बाद सरकार हरकत में आई और वीरवार को यह फैसला सरकार ने लिया हैं।