Hamirpur: BPL से बाहर नहीं होंगे पात्र, मानदंड संशोधित करने के दिए निर्देश

Edited By Kuldeep, Updated: 17 Aug, 2025 06:47 PM

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हिमाचल प्रदेश में बीपीएल की सूची के पात्र व जरूरतमंद परिवार अब बाहर नहीं होंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू गरीब परिवारों के साथ हैं।

नादौन (जैन): हिमाचल प्रदेश में बीपीएल की सूची के पात्र व जरूरतमंद परिवार अब बाहर नहीं होंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू गरीब परिवारों के साथ हैं। उन्होंने ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग को मानदंडों को संशोधित करने के निर्देश दिए हैं। विभाग के निदेशक की ओर से सचिव ग्रामीण विकास विभाग को संशोधन प्रस्ताव भेज दिया गया है, जिसकी अधिसूचना जल्द जारी हो जाएगी।

बीपीएल परिवारों के चयन में इन मानदंडों का विशेष ध्यान रखना होगा। अब 27 वर्ष की आयु तक के अनाथ बच्चों को सूची में शामिल किया जाएगा। वहीं महिला मुखिया वाला परिवार भी सूची में शामिल होगा, बशर्ते 25 से 59 साल के बीच का कोई और वयस्क सदस्य परिवार में न हो क्योंकि 25 वर्ष की आयु तक बच्चे शिक्षा ग्रहण करते रहते हैं, उसके बाद ही नौकरी पाते हैं।

इस सूची में 40 फीसदी दिव्यांग व्यक्ति, गंभीर बीमारियों से ग्रसित जैसे डायलिसिस, हैपेटाइटिस बी., एचआईवी एड्स, दुर्घटना में रीढ़ की हड्डी टूटना व परिवार के किसी अन्य सदस्य के भी गंभीर बीमारी से पीड़ित होने पर बीपीएल सूची में शामिल किए जा सकेंगे। केंद्र व प्रदेश सरकार की योजना के अंतर्गत किसी भी योजना में मिले 2 कमरों तक के मकान वाले परिवार भी बीपीएल में अपात्र नहीं माने जाएंगे व बिना आवेदन वाले पात्र परिवारों को भी संबंधित पंचायत सचिव अपने स्तर पर सूची में शामिल कर सकेंगे।

बता दें कि मुख्यमंत्री ने ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कोई भी पात्र व्यक्ति सूची से बाहर नहीं होना चाहिए व पंचायत स्तर पर भी बीपीएल परिवारों के चयन में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए।

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