Mandi: 10 साल की मासूम का रेता था गला, अब काेर्ट ने दाेषी को सुनाई कैद व जुर्माने की सजा

Edited By Vijay, Updated: 17 Oct, 2025 06:14 PM

man sentenced for slitting throat of 10 year old girl

जिला एवं सत्र न्यायाधीश मंडी की अदालत ने ओम प्रकाश पुत्र हरि राम निवासी गांव बटाहन, डाकघर कोठी गेहरी, तहसील बल्ह व जिला मंडी को एक गंभीर हमले और हत्या के प्रयास के मामले में भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया है और सजा के साथ-साथ...

मंडी (रजनीश): जिला एवं सत्र न्यायाधीश मंडी की अदालत ने ओम प्रकाश पुत्र हरि राम निवासी गांव बटाहन, डाकघर कोठी गेहरी, तहसील बल्ह व जिला मंडी को एक गंभीर हमले और हत्या के प्रयास के मामले में भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया है और सजा के साथ-साथ विभिन्न धाराओं में जुर्माने की सजा सुनाई है। यह मामला वर्ष 2019 में हुए एक हिंसक हमले से संबंधित है, जिसमें एक 10 साल की बच्ची को गला रेतकर मारने की कोशिश की गई थी।

जिला न्यायवादी विनोद भारद्वाज ने बताया कि पुलिस थाना बल्ह में एक शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें बताया गया कि शिकायतकर्त्ता की छोटी बहन की शादी उनके रिश्तेदार ओम प्रकाश पुत्र हरि राम निवासी गांव बटाहन, डाकघर कोठी गेहरी, तहसील बल्ह व जिला मंडी के साथ हुई थी। ओम प्रकाश भारतीय सेना में कार्यरत है और वह अक्सर शिकायतकर्त्ता की बहन के साथ झगड़ा करता था, जिसके कारण वह अब अपने मायके में रह रही है। 10 सितम्बर, 2019 को ओम प्रकाश छुट्टी पर था और घर पर मौजूद था। उसी दिन लगभग शाम 5 बजे शिकायतकर्त्ता अपने घर से मवेशियों को चारा डालने गई थी। वापस लौटते समय लगभग 6.30 बजे उसने अपनी बेटी ईशा की आवाज सुनी, जो चिल्ला रही थी। 

ओम प्रकाश की माता ने बच्ची को खेतों से बाहर निकाला व पूछताछ करने पर बच्ची ने बताया कि अनु (ओम प्रकाश) ने उससे पूछा था कि क्या उसकी माैसी का फोन आया था। इस पर बच्ची ने जवाब दिया कि मम्मी ने मना किया है, आप यहां से चले जाओ। इसके बाद आरोपी ने उसका गला छुरी से रेत दिया और उसे खेतों में फैंक दिया था। उक्त शिकायत के आधार पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जांच शुरू की और गवाहों के बयान दर्ज किए। 

साक्ष्यों और चिकित्सा रिपोर्ट के आधार पर माननीय न्यायालय ने आरोपी को 3 वर्ष कारावास और 10000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर दाेषी काे 6 महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। इसके अलावा 2 वर्ष कारावास और 2000 रुपए जुर्माना की सजा तथा जुर्माना अदा न करने पर 3 महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतनी होगी।

Related Story

Trending Topics

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!