Bilaspur: नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष का कठोर कारावास, एक लाख रुपए जुर्माना

Edited By Vijay, Updated: 22 Aug, 2025 12:00 PM

imprisonment and fine for the accused of raping minor girl

विशेष सत्र जिला न्यायाधीश चिराग भानू सिंह की अदालत ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में आरोपी मनोहर लाल उर्फ मनोज पुत्र राम सिंह निवासी सिरोली, जिला बरेली-उत्तर प्रदेश को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष का कठोर कारावास और 50 हजार रुपए जुर्माने की...

बिलासपुर (बंशीधर): विशेष सत्र जिला न्यायाधीश चिराग भानू सिंह की अदालत ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में आरोपी मनोहर लाल उर्फ मनोज पुत्र राम सिंह निवासी सिरोली, जिला बरेली-उत्तर प्रदेश को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष का कठोर कारावास और 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में एक वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। 

जिला न्यायवादी चंद्रशेखर भाटिया ने बताया कि लड़की के पिता ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि उनकी नाबालिग लड़की अपनी दादी के पास रहती थी। 27 नवम्बर, 2021 को सुबह उनकी लड़की घर से सुबह गई लेकिन 5 दिन तक वापस नहीं आई। छानबीन करने पर पता चला कि उनकी लड़की को आरोपित प्रवासी मजदूर मनोहर लाल उर्फ मनोज भगा कर ले गया है। दोषी पिछले 2 महीने से वहीं रह रहा था। 

पुलिस ने धारा 363 के तहत मामला दर्ज किया तथा आगामी कार्रवाई अमल में लाई। छानबीन के दौरान लोगों की गवाही के बाद धारा 366, 376 आईपीसी व पोक्सो एक्ट को जोड़ा गया, जिसके तहत अदालत ने धारा 366 के तहत 7 वर्ष का कठोर कारावास और 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न देने की स्थिति में एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। हालांकि अदालत ने आदेश दिया है कि सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। अभियोजन पक्ष ने अदालत में 22 गवाह पेश किए। गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए उक्त सजा सुनाई।

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