Kullu: मनाली में 9 वर्ष से बिना मंजूरी चल रहे होटल पर अब चलेगा हथौड़ा, संचालक काे 5 लाख का जुर्माना

Edited By Vijay, Updated: 27 Dec, 2025 12:19 PM

hotel operating in manali without permission will now face action

पर्यटन नगरी मनाली के खखनाल में प्रशासन की बड़ी लापरवाही और एक होटल मालिक की मनमानी का मामला सामने आया है। यहां एक बहुमंजिला होटल पिछले 9 वर्षों से पर्यटन विभाग और नगर एवं ग्राम नियोजन (टीसीपी) विभाग की मंजूरी के बिना धड़ल्ले से चल रहा था.....

कुल्लू (संजीव): पर्यटन नगरी मनाली के खखनाल में प्रशासन की बड़ी लापरवाही और एक होटल मालिक की मनमानी का मामला सामने आया है। यहां एक बहुमंजिला होटल पिछले 9 वर्षों से पर्यटन विभाग और नगर एवं ग्राम नियोजन (टीसीपी) विभाग की मंजूरी के बिना धड़ल्ले से चल रहा था, जिससे प्रदेश सरकार के राजस्व को भारी नुक्सान हो रहा था।

शिकायत के बाद टूटी विभाग की नींद
शायद यह मामला कभी उजागर नहीं होता अगर स्थानीय निवासी अश्विनी कुमार ने इसकी शिकायत टीसीपी विभाग में नहीं की होती। शिकायत मिलने के बाद विभाग कुंभकर्णी नींद से जागा। जांच में पता चला कि वर्ष 2017 से संचालित द एलेना होटल के पास आवश्यक अनुमतियां नहीं थीं। होटल मालिक की अपील खारिज होने के बाद मुख्य सचिव और टीसीपी निदेशक ने कड़ा रुख अपनाते हुए अब होटल को डिस्मैंटल (ध्वस्त) करने के आदेश जारी किए हैं।

सरकारी विभागों की भूमिका पर सवाल
इस मामले ने सरकारी विभागों की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। हैरानी की बात यह है कि मनाली में टीसीपी और पर्यटन विभाग के अधिकारी मौजूद होने के बावजूद किसी ने जांच की जहमत नहीं उठाई। वहीं, बिजली और जल शक्ति विभाग ने होटल को बिना किसी एनओसी  के कनैक्शन दे दिए, जबकि आम आदमी को कनैक्शन लेने के लिए कई औपचारिकताओं के चक्कर काटने पड़ते हैं।

बिजली कटने पर जैनरेटर से चलाया होटल
पर्यटन विभाग ने 13 मई, 2025 को बिजली और जल शक्ति विभाग को होटल के कनैक्शन काटने के आदेश दिए थे। आदेशों पर कार्रवाई करते हुए बिजली विभाग ने ताे बिजली काट दी, लेकिन जल शक्ति विभाग ने देरी से पानी का कनैक्शन काटा। रिपोर्ट के अनुसार बिजली विभाग द्वारा कार्रवाई किए जाने के बावजूद होटल संचालक लगभग एक सप्ताह से अधिक समय तक जैनरेटर के माध्यम से बिजली मुहैया करवाकर होटल का कामकाज चलाता रहा।

क्या कहते हैं अधिकारी
टीसीपी मनाली के अधिकारी नवीन ने पुष्टि की है कि मुख्य सचिव और उच्चाधिकारियों का फैसला आ चुका है। विभाग ने होटल संचालक पर नियमों की अवहेलना के लिए लगभग 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही होटल को डिस्मैंटल के निर्देश प्राप्त हुए हैं। उच्चाधिकारियों से विस्तृत दिशा-निर्देश मिलते ही आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

Related Story

Trending Topics

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!