Hamirpur: भोटा योजना क्षेत्र में मंजूरी के बगैर न करें कोई भी निर्माण कार्य

Edited By Jyoti M, Updated: 09 Jul, 2025 11:44 AM

hamirpur do not do any construction work in bhota yojana area without approval

नगर एवं ग्राम योजनाकार हरजिंद्र सिंह ने बताया कि नगर एवं ग्राम नियोजन (टीसीपी) विभाग ने भोटा योजना क्षेत्र की विकास योजना की अधिसूचना जारी कर दी है। यह अधिसूचना विभाग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध करवा दी गई है। उन्होंने बताया कि भोटा योजना क्षेत्र के...

हमीरपुर। नगर एवं ग्राम योजनाकार हरजिंद्र सिंह ने बताया कि नगर एवं ग्राम नियोजन (टीसीपी) विभाग ने भोटा योजना क्षेत्र की विकास योजना की अधिसूचना जारी कर दी है। यह अधिसूचना विभाग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध करवा दी गई है। उन्होंने बताया कि भोटा योजना क्षेत्र के अधीन आने वाले राजस्व मुहालों में किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य केवल भोटा योजना क्षेत्र की विकास योजना में उल्लेखित नियमों एवं विनियमों और भू-उपयोगों के अनुसार ही करवाए जा सकते हैं।

उन्होंने बताया कि नगर पंचायत भोटा के क्षेत्र में आने वाले राजस्व मुहालों में किसी भी प्रकार की विकासात्मक गतिविधि के लिए तथा बिजली, पानी और सीवरेज के कनेक्शनों के लिए नगर पंचायत सचिव से अनापत्ति प्रमाण पत्र जरूरी है। जो राजस्व मुहाल नगर पंचायत की सीमा से बाहर के ग्रामीण क्षेत्रों में आते हैं, उनमें भी विकासात्मक गतिविधि के लिए टीसीपी कार्यालय की अनुमति जरूरी है।
 

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