Edited By Kuldeep, Updated: 07 Apr, 2025 11:36 AM

घुमारवीं की न्यायिक दंडाधिकारी स्वाति बरवाल की अदालत ने चैक बाऊंस के मामले में नामजद आरोपी शिव शक्ति, कटवाल पुत्र प्रकाश चंद को दोषी करार देते हुए 2 माह कारावास तथा 3 लाख रुपए मुआवजा अदा करने की सजा सुनाई।
घुमारवीं (कुलवंत): घुमारवीं की न्यायिक दंडाधिकारी स्वाति बरवाल की अदालत ने चैक बाऊंस के मामले में नामजद आरोपी शिव शक्ति, कटवाल पुत्र प्रकाश चंद को दोषी करार देते हुए 2 माह कारावास तथा 3 लाख रुपए मुआवजा अदा करने की सजा सुनाई। शिकायतकर्त्ता हिमाचल ग्रामीण बैंक ब्रांच ऑफिस डंगार के वकील ज्ञानचंद रतन ने बताया कि मामले का आरोपी मैसर्स केआईटी कंप्यूटर वर्ल्ड के नाम से डंगार में कारोबार करता है।
आरोपी ने उपरोक्त बैंक से लोन लिया है। लोन की राशि की अदायगी के लिए आरोपी ने बैंक शाखा के नाम 2,20,000 रुपए का एक चैक जारी किया, लेकिन आरोपी के खाते में पर्याप्त धनराशि न होने के चलते उपरोक्त चैक बाऊंस हो गया। बैंक के वकील ज्ञानचंद रतन ने बताया कि अदालत ने पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए उपरोक्त सजा सुनाई।