Edited By Jyoti M, Updated: 18 Oct, 2025 10:52 AM

दिवाली के मौके पर हमीरपुर शहर के मुख्य बाजार में उमड़ने वाली खरीदारों की भारी भीड़ के मद्देनजर, जिला प्रशासन ने एक अहम फैसला लिया है। लोगों की सुरक्षित और सुगम आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए, जिलाधीश अमरजीत सिंह ने एक विशेष आदेश जारी किया है।
हिमाचल डेस्क। दिवाली के मौके पर हमीरपुर शहर के मुख्य बाजार में उमड़ने वाली खरीदारों की भारी भीड़ के मद्देनजर, जिला प्रशासन ने एक अहम फैसला लिया है। लोगों की सुरक्षित और सुगम आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए, जिलाधीश अमरजीत सिंह ने एक विशेष आदेश जारी किया है।
इस आदेश के तहत, 18 अक्तूबर से लेकर 20 अक्तूबर तक, गांधी चौक पर स्थित सोहारू कॉम्प्लेक्स से लेकर सब्जी मंडी तक का पूरा क्षेत्र सभी प्रकार के वाहनों के लिए पूरी तरह से बंद रहेगा। इसका मतलब है कि इन तीन दिनों में इस इलाके को 'नो व्हीकल जोन' घोषित कर दिया गया है, ताकि लोग बिना किसी बाधा के खुशी-खुशी अपनी खरीदारी कर सकें और पर्व की चहल-पहल का आनंद उठा सकें।
हालांकि, आम जनता को असुविधा न हो, इसके लिए कुछ आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों को इस प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है। एंबुलेंस, दमकल विभाग के वाहन, ड्यूटी पर तैनात पुलिस की गाड़ियां, साथ ही दूध, रसोई गैस और कचरा उठाने वाले वाहनों को पहले की तरह आवाजाही की अनुमति होगी।
जिलाधीश अमरजीत सिंह ने स्पष्ट किया कि यह कदम केवल आम जनता की सुरक्षा और उनकी सुविधा को प्राथमिकता देते हुए उठाया गया है। उन्होंने शहरवासियों से इस नई व्यवस्था में प्रशासन का सहयोग करने और त्योहारों को शांति व उल्लास के साथ मनाने की अपील की है।