Edited By Swati Sharma, Updated: 14 Feb, 2026 04:27 PM

Hamirpur News: नगर निगम हमीरपुर ने शहरवासियों को वित्तीय राहत देने के उद्देश्य से गृह कर (House Tax) के भुगतान पर विशेष छूट की घोषणा की है। निगम प्रशासन के अनुसार, जो भवन मालिक चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 का गृह कर 31 मार्च तक जमा करवाएंगे, उन्हें कुल...
Hamirpur News: नगर निगम हमीरपुर ने शहरवासियों को वित्तीय राहत देने के उद्देश्य से गृह कर (House Tax) के भुगतान पर विशेष छूट की घोषणा की है। निगम प्रशासन के अनुसार, जो भवन मालिक चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 का गृह कर 31 मार्च तक जमा करवाएंगे, उन्हें कुल राशि पर 10 प्रतिशत की सीधी छूट प्रदान की जाएगी।
समय पर भुगतान करने वालों को प्रोत्साहन
नगर निगम के आयुक्त राकेश शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य करदाताओं को समय पर भुगतान के लिए प्रोत्साहित करना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि 10 प्रतिशत की इस रियायत का लाभ केवल उन्हीं भवन मालिकों को मिलेगा, जो निर्धारित समय सीमा यानी 31 मार्च तक अपने बकाये का निपटारा कर देंगे।
विकास कार्यों में सहयोग की अपील
आयुक्त ने हमीरपुर के निवासियों से आह्वान किया है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना जल्द से जल्द अपना गृह कर जमा करें। उन्होंने कहा कि समय पर टैक्स के भुगतान से न केवल आम जनता को आर्थिक लाभ होगा, बल्कि इससे प्राप्त राजस्व का उपयोग शहर के सौंदर्यीकरण और विकास कार्यों में भी तेजी लाने के लिए किया जाएगा।