महिला से दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष कठोर कारावास, 20 हजार रुपए जुर्माना

Edited By Vijay, Updated: 26 Apr, 2024 10:58 PM

convict of misconduct gets punishment

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश चम्बा मोहित बंसल की अदालत ने महिला से दुष्कर्म के मामले में साहिल उर्फ सन्नी निवासी गांव बलाणा तहसील सिहुंता जिला चम्बा को आईपीसी की धारा 376 व 452 के तहत दोषी करार देते हुए 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

चम्बा (काकू): अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश चम्बा मोहित बंसल की अदालत ने महिला से दुष्कर्म के मामले में साहिल उर्फ सन्नी निवासी गांव बलाणा तहसील सिहुंता जिला चम्बा को आईपीसी की धारा 376 व 452 के तहत दोषी करार देते हुए 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा 20 हजार रुपए जुर्माना किया है। अदालत ने दोषी को आईपीसी की धारा 376 के तहत 10 वर्ष और आईपीसी की धारा 452 के तहत 3 वर्ष के कारावास की सजा दी है। ये सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। जुर्माना राशि अदा न करने की सूरत में दोषी को 2 माह का अतिरिक्त कारावास भोगना पडे़गा। अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में मुकद्दमे की पैरवी उप जिला न्यायवादी अजय ठाकुर ने की। अदालत में मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 25 गवाह पेश कर साहिल उर्फ सन्नी पर लगे आरोप को साबित किया। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद साहिल उर्फ सन्नी को दोषी करार देते हुए 19 वर्ष के कारावास व 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
हिमाचल की खबरें Twitter पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here
अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here

Related Story

    Trending Topics

    img title
    img title

    Be on the top of everything happening around the world.

    Try Premium Service.

    Subscribe Now!