Edited By Kuldeep, Updated: 08 Apr, 2025 09:43 PM

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश चम्बा मोहित बंसल की अदालत ने लाल दीन, पुत्र कासम दीन, निवासी गांव गुंदेल, डाकघर कल्हेल, तहसील चुराह, जिला चम्बा को चरस तस्करी के जुर्म में दोषी करार देते हुए 10 वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
चम्बा (काकू): अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश चम्बा मोहित बंसल की अदालत ने लाल दीन, पुत्र कासम दीन, निवासी गांव गुंदेल, डाकघर कल्हेल, तहसील चुराह, जिला चम्बा को चरस तस्करी के जुर्म में दोषी करार देते हुए 10 वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा, एक लाख रुपए जुर्माने किया है। जुर्माना राशि अदा न करने की सूरत में उसे एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगना पड़ेगा।
मामले की पैरवी अतिरिक्त जिला न्यायवादी सतीश कुमार ने की। उन्होंने बताया कि 12 दिसम्बर 2021 को पुलिस दल ने मुख्य आरक्षी बलविंदर सिंह की अगुवाई में गुनुनाला के समीप नाकाबंदी की हुई थी। इस दौरान कैंथली मार्ग की ओर से एक व्यक्ति बैग उठाकर आया। सामने पुलिस को देखा, तो वह अचानक रुक गया और उसने अपने बैग को सड़क किनारे फैंक दिया। पुलिस ने जब उसके बैग की तलाशी ली, तो उसमें से एक किलो 142 ग्राम चरस बरामद हुई थी।
पूछताछ में उसने अपना नाम लाल दीन बताया। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था। छानबीन के उपरांत मामले का चालान बनाकर न्यायालय में पेश किया गया था। माननीय न्यायालय ने लाल दीन को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष कठोर कारावास और एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।