Hamirpur: ऑनलाइन गणना प्रपत्र जमा करवा सकते हैं हिमाचल में रहने वाले बिहार के मतदाता

Edited By Jyoti M, Updated: 24 Jul, 2025 09:36 AM

bihar voters living in himachal can submit online counting form

भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार बिहार में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य जारी है। मतदाता सूचियों के प्रारूप में नाम शामिल करवाने के लिए 25 जुलाई 2025 तक गणना प्रपत्र उपलब्ध करवाना अनिवार्य है। इसके बाद एक अगस्त को मतदाता...

हमीरपुर। भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार बिहार में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य जारी है। मतदाता सूचियों के प्रारूप में नाम शामिल करवाने के लिए 25 जुलाई 2025 तक गणना प्रपत्र उपलब्ध करवाना अनिवार्य है। इसके बाद एक अगस्त को मतदाता सूचियों के प्रारूप प्रकाशित कर दिए जाएंगे और इन प्रारूपों के संबंध में दावे या आपत्तियां एक अगस्त से एक सितंबर तक दाखिल करवाए जा सकेंगे। हमीरपुर के उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अमरजीत सिंह ने बताया कि जिला हमीरपुर में अस्थायी रूप से रह रहे बिहार के पात्र मतदाता अपने नाम के सत्यापन के लिए ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं।

उन्होंने कहा कि बिहार के मतदाता अपने मोबाइल फोन से स्वयं वेबसाइट वोटर्स.ईसीआई.जीओवी.इन voters.eci.gov.in पर या ईसीआईनेट ऐप ECINET App के माध्यम से ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। इसके अलावा वे पहले से भरे फार्म को डाउनलोड करके इसकी हस्ताक्षरित प्रति को व्हाट्सएप, ई-मेल या अन्य माध्यम से अपने बूथ लेवल अधिकारी को भेज सकते हैं।

अमरजीत सिंह ने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण में गणना प्रपत्र भरने के लिए 11 दस्तावेजों- जन्म प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, बोर्ड या विश्वविद्यालय का शैक्षणिक प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर, पासपोर्ट, भूमि या मकान आवंटन प्रमाण पत्र, नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर, केंद्र या राज्य सरकार के कर्मचारी या पेंशनर का पहचान पत्र, किसी बैंक या डाकघर, एलआईसी या स्थानीय निकाय द्वारा एक जुलाई 1987 से पहले जारी कोई दस्तावेज और वन अधिकार पत्र में से कोई भी एक दस्तावेज संलग्न किया जा सकता है।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि यदि इन 11 दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज भी गणना प्रपत्र के साथ संलग्न कर दिया जाए, तो निर्वाचक पदाधिकारी को नाम जोड़ने की प्रक्रिया में सुविधा होगी। यदि दस्तावेज तत्काल उपलब्ध न हो तो इसे 25 जुलाई तक या दावा-आपत्ति की अवधि (एक अगस्त से एक सितंबर तक) में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। पात्र मतदाता वेबसाइट वोटर्स.ईसीआई.जीओवी.इन पर या ईसीआईनेट ऐप पर अपने फार्म की स्थिति की स्वयं जांच कर सकते हैं।

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