Una: चैक बाऊंस मामले में आरोपी को 3 माह कैद व 2.50 लाख रुपए हर्जाना

Edited By Kuldeep, Updated: 31 Mar, 2026 10:27 PM

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ज्यूडीशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कोर्ट नंबर-2 की न्यायाधीश दीपिका नेगी की अदालत ने चैक बाऊंस मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 3 माह की कैद और 2.50 लाख हर्जाने की सजा सुनाई है।

अम्ब (अश्विनी): ज्यूडीशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कोर्ट नंबर-2 की न्यायाधीश दीपिका नेगी की अदालत ने चैक बाऊंस मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 3 माह की कैद और 2.50 लाख हर्जाने की सजा सुनाई है। शिकायतकर्त्ता की तरफ से मामले की पैरवी अधिवक्ता अश्विनी अरोड़ा ने की। शिकायतकर्त्ता नीरज सिंह जसवाल पुत्र बलकार सिंह निवासी संघनई (घनारी) ने अदालत में शिकायत दर्ज करवाई थी कि वर्ष 2015 में आरोपी ने 1.50 लाख रुपए उधार लिए थे।

जब शिकायतकर्त्ता ने अपने पैसे वापस मांगे तो आरोपी ने 1.18 लाख रुपए का चैक स्टेट बैंक ऑफ पटियाला शाखा गगरेट का दिया। चैक बैंक में लगाने पर धनराशि की कमी से वापस हो गया। नोटिस देने के बाद भी भुगतान न होने पर शिकायतकर्त्ता ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया और उक्त सजा सुनाई।

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