Edited By Kuldeep, Updated: 16 Jun, 2025 06:22 PM

सेब सीजन के दौरान यदि कोई भी व्यक्ति गाड़ियों में ओवरलोडिंग करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
शिमला (भूपिन्द्र): सेब सीजन के दौरान यदि कोई भी व्यक्ति गाड़ियों में ओवरलोडिंग करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यह लोगों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ विषय है, इस पर किसी भी प्रकार की ढील नहीं बरती जाएगी। डीसी शिमला अनुपम कश्यप ने संबंधित अधिकारियों को इसको लेकर ट्रांसपोर्ट्ज सहित बागवानों को जागरूक करने को कहा। यह बात उन्होंने सोमवार को आगामी सेब सीजन के सफल एवं सुव्यवस्थित संचालन को लेकर बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। बैठक में सेब परिवहन, सड़कों की स्थिति, पार्किंग, मजदूरों की उपलब्धता, पैकिंग सामग्री, नियंत्रण कक्ष की स्थापना तथा संबंधित विभागों के समन्वय को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। डीसी ने कहा कि सभी आढ़तियों को लाइसैंस जारी किए जाएंगे। कृषि एवं एपीएमसी उचित सत्यापन कर लाइसैंस जारी करेगा, ताकि बागवानों को धोखाधड़ी का शिकार न होना पड़े।
यदि बिना लाइसैंस के कोई भी आढ़ती पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके अतिरिक्त वाहन चालकों एवं क्लीनरों के पहचान पत्र भी बनाए जाएंगे। पिकअप चौपहिया वाहन के लिए आई. कार्ड शुल्क 200 रुपए, ट्रक 6 पहिया वाहन के लिए 500 रुपए और ट्राला 6 पहिया से अधिक वाहन के लिए 1,000 रुपए निर्धारित किए हैं। उपायुक्त ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि वे सेब सीजन के दृष्टिगत सभी आवश्यक व्यवस्था समय पर सुनिश्चित करें, ताकि बागवानों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने लोक निर्माण विभाग एवं राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणों को सड़कों के रखरखाव और जीर्णाेद्धार के लिए समय पर कार्रवाई करने को कहा।
उपायुक्त ने कहा कि जिले में सेब परिवहन के दृष्टिगत जिले के 5 स्थानों पर नियंत्रण कक्ष स्थापित किए जाएंगे। मुख्य कंट्रोल रूम फागू में स्थापित किया जाएगा, जो 15 जुलाई से आरम्भ होगा। इसके अतिरिक्त बलग, शोघी, गुम्मा एवं कुड्डु में नियंत्रण कक्ष स्थापित किए जाएंगे। इसके साथ ही उपनिदेशक बागवानी को मुख्य नियंत्रण कक्ष फागू में टैलीफोन, फैक्स व सीसीटीवी आदि स्थापित करने के भी निर्देश दिए। इसके अलावा एचपीएमसी के एमआईएस के तहत सेब खरीद केंद्र भी 15 जुलाई से सेब खरीद की प्रक्रिया शुरू करेगा।
उपायुक्त ने कहा कि इस दौरान ट्रैफिक जाम से निपटने के लिए उपयुक्त यातायात योजना बनाई जाएगी, ताकि यातायात संचालन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो। कोई भी ट्रक शिमला शहर में प्रवेश नहीं करेगा तथा उन्हें ढली-मेहली बाईपास मार्ग से भेजा जाएगा। सेब से लदे ट्रालों को सुबह 5 से रात 9.30 बजे तक ठियोग और शिमला के बीच पार करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ठियोग की ओर जाने वाली खाली पिकअप को बेखल्टी से होकर भेजा जाएगा।
उपायुक्त ने सभी उपमंडलाधिकारियों को अपने क्षेत्र में मालभाड़े का निर्धारण सुनिश्चित कर उपायुक्त कार्यालय को भेजने के निर्देश दिए, ताकि आगामी आदेश कार्यालय से प्रेषित हो सकें। माल ढुलाई शुल्क को लोगों की जानकारी के लिए नियंत्रण कक्षों, नोटिस बोर्डों एवं अन्य प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित किया जाए।