Mandi: सवा किलाे चरस के साथ पकड़े कुल्लू के 2 तस्करों को कठोर कारावास और जुर्माने की सजा

Edited By Vijay, Updated: 10 Sep, 2025 07:20 PM

2 hashish smugglers sentenced to imprisonment and fine

नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटैंस (एनडीपीएस) अधिनियम के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण निर्णय में विशेष न्यायालय-1 मंडी ने सुनील कुमार पुत्र ज्योति राम निवासी गांव सिलरी, डाकघर डोभी व जिला कुल्लू और सुनील चंद पुत्र जान चंद निवासी गांव शीम, डाकघर डोभी...

मंडी (रजनीश): नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटैंस (एनडीपीएस) अधिनियम के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण निर्णय में विशेष न्यायालय-1 मंडी ने सुनील कुमार पुत्र ज्योति राम निवासी गांव सिलरी, डाकघर डोभी व जिला कुल्लू और सुनील चंद पुत्र जान चंद निवासी गांव शीम, डाकघर डोभी व जिला कुल्लू को दोषी करार देते हुए प्रत्येक दोषी को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 1,00,000 रुपए के आर्थिक दंड की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की स्थिति में दोषियों को एक-एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। 

जिला न्यायवादी विनोद भारद्वाज ने बताया कि 1 अगस्त, 2018 को रात्रि करीब 2.30 बजे थाना सुंदरनगर पुलिस ने बोलैरो गाड़ी में सवार उपरोक्त लोगों को 1 किलो 351 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया था। पूछताछ के दौरान आरोपी सुनील कुमार ने बताया कि यह चरस उसे31 जुलाई, 2018 को विकास उर्फ विक्की निवासी गांव बुलंग, डाकघर फोजल और तहसील व जिला कुल्लू ने दी थी। 

आरोपी विकास को भी तलाश कर हिरासत में लिया गया, जिसने पूछताछ में चरस देना स्वीकार किया। उसे भी एनडीपीएस एक्ट की धारा 29 के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया और सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी की गईं। जांच अधिकारी द्वारा मामले की गहन जांच कर चालान माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। इस मामले में अभियोजन पक्ष ने 12 गवाहों के बयान कलमबद्ध करवाए थे।

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