Mandi: चैक बाऊंस होने पर महिला को 2 माह की कैद व एक लाख रुपए जुर्माना

Edited By Kuldeep, Updated: 21 Jan, 2025 09:28 PM

woman sentenced to 2 months imprisonment

मंडी (ब्यूरो): चैक बाऊंस का अभियोग साबित होने पर अदालत ने दोषी महिला को 2 माह के साधारण कारावास और एक लाख रुपए हर्जाना देने का फैसला सुनाया है। हर्जाना राशि अदा न करने पर उसे 10 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

मंडी (ब्यूरो) : चैक बाऊंस का अभियोग साबित होने पर अदालत ने दोषी महिला को 2 माह के साधारण कारावास और एक लाख रुपए जुर्माना देने का फैसला सुनाया है। हर्जाना राशि अदा न करने पर उसे 10 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर 2 के न्यायालय ने सरकाघाट तहसील के पनयाली (कलखर) गांव निवासी नीलमा देवी की शिकायत पर चैक बाऊंस का अभियोग साबित होने पर सुंदरनगर तहसील के सिनेमा चौक भोजपुर निवासी जिल्मा देवी को उक्त सजा सुनाई है।

जिल्मा देवी ने शिकायतकर्त्ता नीलमा देवी की विधिक देनदारी अदा करने के लिए 50,000 और 10,000 रुपए के 2 चैक जारी किए थे जोकि बाऊंस हो गए। शिकायतकर्त्ता ने कानूनी नोटिस जारी करवाकर राशि अदा करने के लिए कहा था, बावजूद इसके राशि अदा नहीं की गई। इसके बाद अदालत में शिकायत दायर कर अभियोग चलाया था। अदालत ने फैसले में कहा कि शिकायतकर्त्ता की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य और दस्तावेजों से चैक बाऊंस का अभियोग संदेह की छाया से दूर साबित हुआ है। इस कारण अदालत ने दोषी को उक्त सजा का फैसला सुनाया है।

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