Edited By Vijay, Updated: 03 Sep, 2023 07:52 PM

विश्वविद्यालय सहित काॅलेजों में शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों की डिग्री और सर्टीफिकेट्स पर आधार नंबर प्रिंट नहीं किया जा सकेगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं।
शिमला (अभिषेक): विश्वविद्यालय सहित काॅलेजों में शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों की डिग्री और सर्टीफिकेट्स पर आधार नंबर प्रिंट नहीं किया जा सकेगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। विद्यार्थियों का डाटाबेस सार्वजनिक न करने के लिए यूजीसी ने यह कदम उठाया है। इन निर्देशों को सख्ती से लागू करने के लिए यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालयों व काॅलेजों को पत्र लिखा है। यूजीसी ने अपने पत्र में लिखा है कि नियमों के अनुसार आधार नंबर रखने वाली कोई भी संस्था इससे जुड़े किसी भी डाटाबेस या रिकॉर्ड को तब तक सार्वजनिक नहीं करेगी, जब तक नंबर को उचित तरीकों से संपादित या ब्लैक आऊट न कर दिया गया हो।
पत्र के माध्यम से उच्च शिक्षण संस्थानों को यूजीसी ने विनियम, 2016 के विनियम 6 के उप-विनियम (3) की ओर ध्यान दिलाया है। विनियम में प्रावधान है कि आधार कार्ड नंबर रखने वाली कोई भी संस्था इसे सार्वजनिक नहीं कर सकेगी। पत्र में कहा गया है कि छात्रों की डिग्री और प्रोविजनल सर्टीफिकेट पर आधार नंबर छापने की अनुमति नहीं है। उच्च शिक्षण संस्थानों को यूआईडीएआई के नियमों का सख्ती से पालन करना चाहिए।
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