Edited By Simpy Khanna, Updated: 22 Oct, 2019 10:40 AM
प्रदेश सरकार टी.सी.पी. नियमों में बदलाव करने की तैयारी कर रही है। इसके तहत सरकार की तरफ से ऐसे संशोधनों को लाया जा रहा है, जिसमें पूरे प्रदेश के लिए एक समान भवन निर्माण नीति लागू हो पाएगी। नए नियमों के तैयार होने के बाद इसी आधार पर डिवैल्पमैंट प्लान...
शिमला (कुलदीप): प्रदेश सरकार टी.सी.पी. नियमों में बदलाव करने की तैयारी कर रही है। इसके तहत सरकार की तरफ से ऐसे संशोधनों को लाया जा रहा है, जिसमें पूरे प्रदेश के लिए एक समान भवन निर्माण नीति लागू हो पाएगी। नए नियमों के तैयार होने के बाद इसी आधार पर डिवैल्पमैंट प्लान में भी बदलाव होगा। जानकारी के अनुसार नियमों में संशोधन के बाद फ्लोर एरिया रेशो (एफ.ए.आर.) के आधार पर समूचे प्रदेश में एक समान भवन निर्माण हो सकेगा। यानि राजधानी शिमला की तर्ज पर किसी गांव या कस्बे में भी एक समान निर्माण किया जा सकेगा।
मौजूदा समय में भवन निर्माण के लिए एक जैसे मापदंड नहीं हैं। शिमला का उदाहरण लें तो यहां कोर और ओपन एरिया में भवन निर्माण के लिए अलग-अलग मापदंड बने हैं। यानि कोर एरिया में अढ़ाई मंजिल तो ओपन एरिया में 3 मंंजिल तक निर्माण किया जा सकता है। इसके अलावा मंडी, मनाली और धर्मशाला सहित अन्य शहरों में मानक अलग हैं। निर्माण के लिए अलग-अलग मानक होने से लोगों में नाराजगी है। शिमला में निर्माण कार्य को लेकर आए नए फरमान से लोग परेशान हैं। लोगों का आरोप है कि जो जमीन उन्होंने ऊंची कीमत देकर खरीदी है, वहां पर अढ़ाई मंजिल की अनुमति तर्कसंगत नहीं है।