Edited By Kuldeep, Updated: 14 Jan, 2025 07:35 PM
वन विभाग की टीम ने चम्बा-जोत मार्ग पर भलाटवां के निकट एक कार से राज्य पक्षी मोनाल की कलगी बरामद की है। यह कलगी टोपी पर लगाई गई थी। विभाग ने टोपी को कब्जे में ले लिया है।
चम्बा (काकू) : वन विभाग की टीम ने चम्बा-जोत मार्ग पर भलाटवां के निकट एक कार से राज्य पक्षी मोनाल की कलगी बरामद की है। यह कलगी टोपी पर लगाई गई थी। विभाग ने टोपी को कब्जे में ले लिया है। वहीं कार सवार के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत कार्रवाई की गई है। कलगी को जांच के लिए वन्य प्राणी विभाग की देहरादून स्थित फोरैंसिक लैब भेजा जाएगा जिसके बाद आगामी कार्रवाई होगी। मंगलवार को एक कार जोत से चम्बा की तरफ जा रही थी। इसमें कार में सवार व्यक्ति द्वारा हिमाचली टोपी पर मोनाल की कलगी लगाई हुई थी। वन विभाग को इसकी गुप्त सूचना मिली जिसके आधार पर विभाग की टीम ने आरओ लोअर चम्बा सुनील कुमार के नेतृत्व में भटालवां के निकट नाका लगाया और वाहनों की चैकिंग शुरू की। तलाशी के दौरान व्यक्ति की कार की डिक्की से मोनाल की कलगी लगी टोपी बरामद हुई। हिमाचल प्रदेश में मोनाल पक्षी की कलगी को टोपी पर लगाकर पहनने पर रोक है।
अगर व्यक्ति मोनाल पक्षी के किसी भी भाग को धारण करता है तो उसके खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत 3 से 7 साल की जेल और कम से कम 10,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान। मुख्य वन्यजीव संरक्षक की अनुमति के बगैर कलगी या अन्य अवशेषों को अपने कब्जे में रखना कानूनी अपराध है। वहीं मोनाल पक्षी की कलगी का सार्वजनिक रूप से किसी उत्सव या खुलेआम टोपी पर लगाकर प्रदर्शन करना अवैध है।
डीएफओ चम्बा कृतज्ञ कुमार ने कहा कि मोनाल की कलगी लगी टाेपी को जब्त कर लिया है तथा कार सवार के बयान दर्ज करने के बाद नोटिस देकर इस संबंध जवाब मांगा है। व्यक्ति को पूछताछ के लिए दोबारा वन विभाग के कार्यालय तलब किया जाएगा।