Edited By Kuldeep, Updated: 09 Dec, 2025 07:05 PM

जिला चम्बा के उपमंडल भरमौर में निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजना के निर्माण कार्य में जुटी एक कंपनी को श्रम कानूनों की अवहेलना पर जिला श्रम अधिकारी चम्बा ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
चम्बा (काकू): जिला चम्बा के उपमंडल भरमौर में निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजना के निर्माण कार्य में जुटी एक कंपनी को श्रम कानूनों की अवहेलना पर जिला श्रम अधिकारी चम्बा ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। कंपनी प्रबंधन से 7 दिनों में स्पष्टीकरण मांगा है। जवाब न मिलने पर कंपनी का लाइसैंस रद्द हो सकता है। जिला श्रम अधिकारी चम्बा द्वारा कंपनी को ठेका श्रम (आरएंडए) अधिनियम, 1970 के प्रावधानों के तहत वर्ष 2020 में लाइसैंस जारी किया गया था। कंपनी द्वारा समय-समय पर लाइसैंस में संशोधन किया गया। कंपनी द्वारा 1200 ठेका श्रमिकों के लिए लाइसैंस प्राप्त किया गया था, लेकिन नियमों को ठेंगा दिखाते हुए कंपनी द्वारा 1200 से अधिक श्रमिकों की नियुक्ति की गई।
इसका खुलासा उस समय हुआ, जब कंपनी के प्रमुख नियोक्ता को 13 मई 2024 को बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 के तहत निर्देश जारी किए गए थे। उस समय यह सामने आया कि कंपनी ने 1400 ठेका श्रमिकों को काम पर रखा हुआ था, जिसके प्रमाण प्रमुख नियोक्ता द्वारा बनाए गए ठेकेदारों के रजिस्टर में पाए गए। लिहाजा जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि कंपनी ने बिना किसी उचित कारण के इस अधिनियम और नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। साथ ही उन शर्तों का पालन करने में कंपनी विफल रही है, जिनके अधीन लाइसैंस प्रदान किया गया था।