Chamba: डेढ़ किलो चरस के साथ पकड़ा गया तस्कर दोषी करार, अब जेल में कटेंगे 10 साल

Edited By Vijay, Updated: 29 Mar, 2025 06:09 PM

smuggler caught with hashish found guilty court gave this punishment

स्पैशल जज चम्बा जसवंत सिंह की अदालत ने चरस तस्करी के मामले में आरोपी जीत सिंह को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास और एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

चम्बा (काकू): स्पैशल जज चम्बा जसवंत सिंह की अदालत ने चरस तस्करी के मामले में आरोपी जीत सिंह को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास और एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना पडे़गा। अभियोजन पक्ष की ओर से मुकद्दमे की पैरवी उप जिला न्यायवादी चम्बा अनिल शर्मा ने की। 

अनिल शर्मा के मुताबिक पुलिस टीम ने 9 फरवरी, 2023 को चम्बा-पठानकोट एनएच पर स्थित बहुउद्देश्यीय बैरियर तुनुहट्टी में नाकाबंदी की हुई थी। इसी दौरान नैनीखड्ड की ओर से आई आल्टो कार को जांच के लिए रोका गया। कार में 3 लोग सवार थे। पुलिस की पूछताछ में कार चालक ने अपनी पहचान जीत सिंह के तौर पर बताई। पुलिस ने स्वतंत्र गवाह की मौजूदगी में जब कार की तलाशी ली तो उसमें से 1 किलो 510 ग्राम चरस बरामद हुई। इस पर कार चालक जीत सिंह के खिलाफ चरस तस्करी के आरोप में मामला दर्ज कर लिया गया।

पुलिस ने मामले की आगामी कार्रवाई व कागजी औपचारिकताएं निपटाने के बाद चालान अदालत में दायर कर दिया। अदालत में अभियोजन पक्ष ने 19 गवाह पेश कर जीत सिंह पर लगे चरस तस्करी के आरोप को साबित किया। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जीत सिंह को चरस तस्करी के मामले में दोषी करार देते हुए उक्त सजा सुनाई है।
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