Shimla: मस्जिद तोड़ने काे लेकर कोर्ट से मांगा 15 मार्च तक का समय

Edited By Kuldeep, Updated: 27 Dec, 2024 09:07 PM

shimla mosque demolition time

संजौली अवैध मस्जिद मामले को लेकर देवभूमि संघर्ष समिति ने पत्रकार वार्ता में कहा कि यह मस्जिद पूरी तरह से अवैध है।

शिमला (ब्यूरो): संजौली अवैध मस्जिद मामले को लेकर देवभूमि संघर्ष समिति ने पत्रकार वार्ता में कहा कि यह मस्जिद पूरी तरह से अवैध है। उसके बाद अब शुक्रवार को मुस्लिम पक्ष ने भी इस मामले में आगे आकर स्थिति स्पष्ट करते हुए बयान जारी किया है कि हम नगर निगम द्वारा दी गई गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन करेंगे लेकिन साथ ही इसे पूरी तरह अवैध कहना उचित नहीं है। इसको लेकर अब हम राजस्व विभाग से इसको लेकर सभी दस्तावेज एकत्र कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड के राजस्व अधिकारी कुतुबद्दीन मान ने कहा कि अभी हमने कोर्ट के आदेश के अनुसार 50 प्रतिशत काम तोड़ने का पूरा कर दिया है, लेकिन अभी किन्ही कारणों से इसे तोड़ने में दिक्कतें आ रही हैं।

बोर्ड ने कोर्ट से बाकी की बची तीन मंजिलों को तोड़ने के लिए अतिरिक्त समय मांगा है। किन्ही कारणों से कोर्ट के द्वारा दी गई डैडलाइन 31 दिसम्बर 2024 तक पूरी करनी थी, वहीं हम फंड की कमी के कारण पूरा नहीं कर पा रहे, लेकिन हम इस बाकी बचे कार्य को 15 मार्च 2025 तक पूर्ण कर देंगे। ऐसे में एमसी कोर्ट से अतिरिक्त समय मांगा गया है। एमसी कोर्ट से अब 15 मार्च तक इसे तोड़ने को कहा है। उन्होंने कहा कि अवैध मस्जिद के नक्शे व जमीन को लेकर कोर्ट ने भी दस्तावेज मांगे हैं। वहीं इन दस्तावेज को राजस्व विभाग से दुरुस्त कर कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे।

Related Story

Trending Topics

Afghanistan

134/10

20.0

India

181/8

20.0

India win by 47 runs

RR 6.70
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!