Shimla: कोर्ट के आदेशों के बावजूद मस्जिद तोड़ने के लिए संजौली मस्जिद कमेटी ने वक्फ बोर्ड से मांगी अनुमति

Edited By Kuldeep, Updated: 16 Oct, 2024 04:26 PM

shimla mosque breaking permission

संजौली में बनी अवैध मस्जिद को तोड़ने को लेकर नया मोड़ आ गया है। संजौली मस्जिद कमेटी इस मस्जिद को खुद तोड़ने में अपने हाथ पीछे खिंचती हुई नजर आ रही है।

शिमला (अम्बादत्त): संजौली में बनी अवैध मस्जिद को तोड़ने को लेकर नया मोड़ आ गया है। संजौली मस्जिद कमेटी इस मस्जिद को खुद तोड़ने में अपने हाथ पीछे खिंचती हुई नजर आ रही है। नगर निगम कोर्ट ने 5 अक्तूबर को मस्जिद की ऊपरी 3 मंजिले तोड़ने के आदेश दे दिए थे लेकिन अब मस्जिद कमेटी ने वक्फ बोर्ड को पत्र लिखा है और मस्जिद की अवैध मंजिलों के निर्माण को तोड़ने की अनुमति मांगी है। मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ की ओर से वक्फ बोर्ड को लिखे गए पत्र से इस मामले में अब नया मोड़ आ गया है। संजौली मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ ने बुधवार को मीडिया से रू-ब-रू होते हुए कहा कि मस्जिद की जमीन का मालिक वक्फ बोर्ड है, इसलिए बोर्ड से अनुमति मांगना जरूरी है।

साथ ही वक्फ बोर्ड भी इसमें पार्टी है। बोर्ड जब भी अनुमति देगा लोगों से पैसे एकत्रित कर मस्जिद को तोड़ने का कार्य शुरू किया जाएगा। मस्जिद कमेटी की मांग पर ही बीते 5 अक्तूबर को एम.सी. कोर्ट ने 2 माह के भीतर मस्जिद की ऊपरी अवैध 3 मंजिलें गिराने के आदेश जारी किए थे। अवैध मंजिलें गिराने का खर्च भी मस्जिद कमेटी को करना है। उन्होंने कहा कि मस्जिद को तोड़ने के लिए मुस्लिम समुदाय के लोगों से पैसे एकत्रित किए जाएंगे।

बता दें कि 2010 में मस्जिद निर्माण का कार्य शुरू हुआ था। 2011 में एमसी ने मस्जिद कमेटी को पहला नोटिस दिया। 8 वर्षों में मस्जिद का निर्माण हुआ। इस वर्ष सितम्बर माह में 2 गुटों के बीच हुई लड़ाई के बाद यह अवैध मस्जिद मामले ने तूल पकड़ा था। इसकी गूंज सदन से सड़कों तक सुनाई दी। हिन्दू संगठनों में पूरे प्रदेश में प्रदर्शन किए। मस्जिद कमेटी ने अवैध निर्माण को हटाने की हामी भरते हुए नगर निगम को पत्र लिखा और 5 अक्तूबर को नगर निगम कोर्ट ने मस्जिद की ऊपरी 3 मंजिल को गिराने के आदेश दिए तथा 2 माह के भीतर मस्जिद कमेटी इसे अपने खर्चे से गिराएगी। वहीं आदेशों की कॉपी के बाद मस्जिद कमेटी ने 15 अक्तूबर को वक्फ बोर्ड को पत्र लिखकर अब इसे गिराने की अनुमति मांगी है जिससे इस मामले में अब नया मोड़ आ गया है। अब नगर निगम कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 21 दिसम्बर को है।
 

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