Edited By Kuldeep, Updated: 22 Jul, 2025 08:56 PM

हिमाचल प्रदेश में 14 मई, 2025 के बाद की सभी भर्तियां जॉब ट्रेनी योजना के दायरे में आएंगी। कार्मिक विभाग की तरफ से इस बारे पत्र जारी किया गया है।
शिमला (कुलदीप): हिमाचल प्रदेश में 14 मई, 2025 के बाद की सभी भर्तियां जॉब ट्रेनी योजना के दायरे में आएंगी। कार्मिक विभाग की तरफ से इस बारे पत्र जारी किया गया है। इसके आधार पर ग्रुप ए, बी व सी श्रेणी की भर्तियां इसके दायरे में आएंगी। यदि सरकार की तरफ से घोषित नई जॉब ट्रेनी योजना के अलावा दूसरी योजना के तहत भर्ती प्रक्रिया की जाती है तो ऐसा करने वाली एजैंसी की जवाबदेही तय होगी। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने सरकारी क्षेत्र में नई भर्तियों को जॉब ट्रेनी योजना के तहत शुरू करने का निर्णय लिया है।
हिमाचल प्रशासनिक सेवा के अलावा पुलिस कांस्टेबल, आबकारी एवं कराधान, चिकित्सक, राजस्व विभाग में नायब तहसीलदारों जैसी 9 श्रेणियों के अधिकारियों व कर्मचारियों की भर्ती इसके दायरे से बाहर होंगी। इस तरह प्रदेश में अनुबंध पर होने वाली भर्तियों पर अब पूरी तरह से विराम लग गया है तथा नई नियुक्तियां 2 वर्ष की अवधि के लिए जॉब ट्रेनी आधार पर होंगी। ट्रेनी अवधि पूरा करने के बाद नियमित होने के लिए योग्यता परीक्षा को पास करना होगा।
सरकार की इस नई नीति का उद्देश्य युवाओं में जवाबदेही, प्रेरणा और व्यावसायिकता को बढ़ावा देने के साथ प्रशासनिक ढांचे को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाना है। ट्रेनी श्रेणी में आने वाले कर्मचारी को सरकारी कर्मचारी नहीं माना जाएगा। ऐसे में सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाला कोई भी लाभ इस योजना के अंतर्गत नियुक्त ट्रेनी को नहीं मिलेगा। योजना के अंतर्गत निश्चित वेतन पर नियुक्त कोई भी व्यक्ति यदि उसे अपने आधिकारिक कर्त्तव्यों के संबंध में दौरे पर जाना आवश्यक हो उसे न्यूनतम वेतनमान पर नियमित समकक्ष अधिकारी के समान दर पर यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता सुविधा मिलेगी।