Shimla: हाईकोर्ट का बड़ा निर्णय, निजी कंपनी को सौंपे गए इस कार्य पर लगाई रोक

Edited By Kuldeep, Updated: 02 May, 2025 09:55 PM

shimla high court stay

प्रदेश हाईकोर्ट ने पंडित जवाहर लाल नेहरू राजकीय मैडीकल कॉलेज चम्बा में निजी कंपनी को सौंपे गए आऊटसोर्स भर्तियों के कार्य पर रोक लगा दी है।

शिमला (मनोहर): प्रदेश हाईकोर्ट ने पंडित जवाहर लाल नेहरू राजकीय मैडीकल कॉलेज चम्बा में निजी कंपनी को सौंपे गए आऊटसोर्स भर्तियों के कार्य पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने मैसर्स आरके कंपनी द्वारा दायर याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के पश्चात यह आदेश जारी किए।

कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्त्ता द्वारा रिकॉर्ड पर रखे गए तथ्यों से पता चलता है कि निजी प्रतिवादी कंपनी के पक्ष में टैंडर का आबंटन पारदर्शी प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि कार्यवाही में ऐसा कुछ भी उल्लेख नहीं है कि किस आधार पर निजी प्रतिवादी को याचिकाकर्त्ता या किसी अन्य एजैंसी से बेहतर पाया गया, जो अन्यथा कार्य के आबंटन के लिए सभी अपेक्षित मानदंडों को पूरा कर रही थी।

इसलिए कोर्ट ने अगले आदेश तक टैंडर आबंटन आदेश दिनांक 10.04.2025 पर रोक लगाने के आदेश दिए और निजी प्रतिवादी को इस आदेश के आधार पर आऊटसोर्स भर्ती करने से रोक दिया। कोर्ट ने मैसर्स आरके कंपनी की याचिका पर प्रदेश सरकार सहित निदेशक (चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान) व संयुक्त निदेशक पं. जवाहर लाल नेहरू राजकीय मैडीकल कॉलेज चम्बा को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। मामले पर सुनवाई 25 जून को निर्धारित की गई है।

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