Shimla: ड्राइंग मास्टरों को नियुक्ति पत्र देने पर 15 तक रोक

Edited By Kuldeep, Updated: 06 May, 2025 07:14 PM

shimla drawing master appointment stop

ड्राइंग मास्टरों को नियुक्ति पत्र देने पर 15 मई तक रोक रहेगी। प्रदेश सरकार ने यह बात हाईकोर्ट को बताते हुए मामले पर सुनवाई की अगली तारीख तक चयनित ड्राइंग मास्टरों को नियुक्ति पत्र न देने की बात कही।

शिमला (मनोहर): ड्राइंग मास्टरों को नियुक्ति पत्र देने पर 15 मई तक रोक रहेगी। प्रदेश सरकार ने यह बात हाईकोर्ट को बताते हुए मामले पर सुनवाई की अगली तारीख तक चयनित ड्राइंग मास्टरों को नियुक्ति पत्र न देने की बात कही। इससे पहले सरकार ने पोस्ट कोड-980 - ड्राइंग मास्टर (शिक्षा) के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर द्वारा घोषित परिणामों/सिफारिशों के आधार पर कोई आगामी कार्रवाई नहीं करने को कहा था। यह वक्तव्य हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से महाधिवक्ता द्वारा हाईकोर्ट को दिया गया है।

सरकार ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई तक चयनित ड्राइंग मास्टरों को कोई नियुक्ति पत्र जारी नहीं किए जाएंगे। न्यायाधीश ज्योत्स्ना रिवाल दुआ ने सरकार के अनुरोध पर मामले की सुनवाई 15 मई को निर्धारित की है। प्रार्थी जितेंद्र वर्मा व अन्यों द्वारा दायर याचिका में हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार सहित राज्य चयन आयोग और विधि सचिव को नोटिस जारी किया है।

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