Shimla: घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली टैरिफ में 15 पैसे प्रति यूनिट की कटौती

Edited By Kuldeep, Updated: 29 Mar, 2025 08:55 PM

shimla domestic consumer per unit deduction

हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड द्वारा उपभोक्ताओं को प्रदान की जाने वाली बिजली की दरों से संबंधित टैरिफ आदेश जारी किया है।

शिमला (ब्यूरो): हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड द्वारा उपभोक्ताओं को प्रदान की जाने वाली बिजली की दरों से संबंधित टैरिफ आदेश जारी किया है। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने यहां बताया कि आयोग ने अधिकांश उपभोक्ता वर्गों के लिए बिजली दरों में कमी की है जिससे प्रदेश के लोगों को राहत मिलेगी। विशेष रूप से घरेलू उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ में 15 पैसे प्रति यूनिट की कटौती की गई है जिससे बिजली बिलों में कमी आएगी। हिमाचल प्रदेश सरकार जल्द ही आयोग द्वारा जारी टैरिफ आदेश की विस्तृत समीक्षा के बाद विभिन्न उपभोक्ता वर्गों के लिए वित्त वर्ष 2025-26 की सबसिडी की घोषणा करेगी।

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