Shimla: दृष्टिबाधित दिव्यांगों की भर्ती न होने पर सरकार से जवाब तलब

Edited By Kuldeep, Updated: 03 Nov, 2025 08:57 PM

shimla disabled recruitment government demand for answers

प्रदेश हाईकोर्ट ने दृष्टिबाधित दिव्यांगों के आरक्षित पदों पर दो सालों से भर्ती न होने पर संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से जवाब तलब किया है।

शिमला (मनोहर): प्रदेश हाईकोर्ट ने दृष्टिबाधित दिव्यांगों के आरक्षित पदों पर दो सालों से भर्ती न होने पर संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश जिया लाल भारद्वाज की खंडपीठ ने दिव्यांगों के अधिकारों से जुड़ी जनहित याचिका पर सुनवाई के पश्चात राज्य सरकार को नोटिस जारी किए।

सुनवाई के दौरान सीनियर एडवोकेट देवयानी शर्मा ने एमिकस क्यूरी के तौर पर दैनिक समाचार पत्र में 28.10.2025 को छपी एक खबर रिकॉर्ड पर रखी। जिसमें यह बताया गया है कि ब्लाइंड पर्सन्स एसोसिएशन इस बात को लेकर आंदोलन कर रहे हैं कि दृष्टिबाधित लोगों के लिए आरक्षित पद भरे नहीं गए हैं और पिछले दो सालों से बैकलॉग है। कोर्ट ने सरकार से इस मामले पर अगली तारीख तक एक एफिडेविट दायर करने के आदेश दिए। अगली सुनवाई 04.12.2025 को निर्धारित की गई है।

Related Story

Trending Topics

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!