Edited By Kuldeep, Updated: 08 Feb, 2025 09:13 PM
अनुबंध कर्मचारियों को ज्वाइनिंग की तिथि से वरिष्ठता एवं वित्तीय लाभ नहीं देने से जुड़े विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद अब प्रभावित कर्मचारी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने पर विचार कर रहे हैं।
शिमला (ब्यूरो): अनुबंध कर्मचारियों को ज्वाइनिंग की तिथि से वरिष्ठता एवं वित्तीय लाभ नहीं देने से जुड़े विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद अब प्रभावित कर्मचारी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने पर विचार कर रहे हैं। सरकार के इस निर्णय से प्रदेश के हजारों कर्मचारी प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि यह संशोधन 12 दिसम्बर, 2003 के बाद की नियुक्तियों को लेकर लागू होना है।
इस विधेयक को मंजूरी देने से पहले राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के अलावा मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना एवं प्रधान सचिव विधि ने भी अपना पक्ष रखा था। उल्लेखनीय है कि ज्वाइनिंग की तिथि से वरिष्ठ एवं वित्तीय लाभ मिलने को लेकर कर्मचारी कोर्ट गए थे, जहां से उनकी जीत हुई थी। इसके बाद सरकार इसको लेकर विधानसभा के शीतकालीन सत्र में विधेयक लाई थी।