Himachal: मंत्रिमंडल बैठक में सुक्खू सरकार का बड़ा फैसला, अंशकालिक कर्मचारियों को मिली राहत

Edited By Kuldeep, Updated: 05 May, 2025 08:49 PM

shimla cabinet meeting government decision

हिमाचल प्रदेश में अब कांट्रैक्ट की जगह ट्रेनी अफसर और ट्रेनी कर्मचारी भर्ती होंगे। ऐसे ट्रेनी अफसर व कर्मचारी सरकारी सेवा में 2 वर्ष का सेवाकाल पूरा करने के बाद नियमित होंगे।

शिमला (कुलदीप): हिमाचल प्रदेश में अब कांट्रैक्ट की जगह ट्रेनी अफसर और ट्रेनी कर्मचारी भर्ती होंगे। ऐसे ट्रेनी अफसर व कर्मचारी सरकारी सेवा में 2 वर्ष का सेवाकाल पूरा करने के बाद नियमित होंगे। सरकार ने यह निर्णय इसलिए लिया है, क्योंकि विधानसभा से कर्मचारियों के कांट्रैक्ट आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया को समाप्त करने संबंधी विधेयक के पारित करने के बाद इसके ऊपर अमल शुरू हो गया है। इस कारण अब भविष्य में कांट्रैक्ट आधार पर भर्तियां नहीं होंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में यहां मंत्रिमंडल बैठक में यह निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने विभिन्न सरकारी विभागों में (जहां मांग प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है) रिक्त पदों की मांग, चयन प्रक्रिया और नियुक्ति प्रस्तावों से संबंधित नए दिशा-निर्देशों को स्वीकृति प्रदान की। 

इसके तहत भविष्य में होने वाली नियुक्तियों के पहलुओं पर विचार के लिए एक मंत्रिमंडलीय उप-समिति गठित करने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए विभिन्न विभागों में कार्यरत उन चतुर्थ श्रेणी के अंशकालिक कर्मचारियों को दैनिक भोगी कर्मचारी में परिवर्तित करने का निर्णय लिया, जिन्होंने 31 मार्च, 2025 तक 7 वर्ष का निरन्तर कार्यकाल पूरा कर लिया है। इस निर्णय से हजारों अंशकालिक कर्मचारियों के दैनिक वेतन भोगी बनने का रास्ता साफ हो गया है।

चयन आयोग को फीस तय करने का अधिकार
मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग को परीक्षाओं की फीस तय करने का अधिकार प्रदान करने को स्वीकृति प्रदान कर दी है। यानी भविष्य में चयन आयोग के माध्यम से होने वाली भर्तियों के लिए फीस का निर्धारण शीघ्र किया जाएगा। आयोग की तरफ से तय इस फीस को देने के बाद ही उम्मीदवार प्रतियोगी परीक्षा में बैठ सकेंगे।

राजस्व अदालती मामलों के लिए ऑनलाइन सुविधा
मंत्रिमंडल ने महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए राजस्व विभाग के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश ऑनलाइन फाइलिंग एंड प्रोसैसिंग ऑफ कोर्ट केस नियम-2025 को मंजूरी प्रदान की गई। इन नियमों के अन्तर्गत राजस्व न्यायालय आवेदन, अपील, पुनरीक्षण, समीक्षा आदि अन्य याचिकाएं ऑनलाइन प्राप्त एवं प्रसंस्कृत कर सकेंगे। यानी राजस्व अदालती मामलों को दायर करने से लेकर इसकी ऑनलाइन अपडेट उपलब्ध होगी। इससे राजस्व मामलों में पारदर्शिता आएगी तथा यह भी पता चल सकेगा कि कौन से मामले कब से लंबित पड़े हैं। इसकी ऑनलाइन तहसीलदार ऑफिस और अधिकारी स्तर पर मॉनीटरिंग की होगी।

350 रुटों पर चलेंगे 18 सीटर निजी टैंपो ट्रैवलर
बैठक में परिवहन सेवाओं के सुधार के दृष्टिगत स्थानीय मांग के अनुरूप प्रदेश में 350 नए स्टेज कैरेज रूट और अन्य अतिरिक्त मार्गों को 18 सीटर निजी टैम्पों ऑप्रेटरों की तरफ से संचालित करने की स्वीकृति दी गई। इन रूटों को अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों में चलाया जाएगा। जनजातीय एवं दुर्गम क्षेत्रों में फंडिंग के लिए सरकार आवश्यकता के अनुसार अनुदान भी देगी।

2 दिवसीय मंत्रिमंडल बैठक के पहले दिन 42 मामलों पर चर्चा
2 दिवसीय मंत्रिमंडल बैठक के पहले दिन करीब 42 मामलों पर चर्चा हुई। बैठक करीब 4 घंटे चली, जिसमें मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों ने भाग लिया। मंत्रिमंडल की बैठक लगातार दूसरे दिन मंगलवार को भी प्रदेश सचिवालय में होगी, जिसमें कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने संबंधी मामला चर्चा के लिए जा सकता है।
 

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