Shimla: नगर निगम आयुक्त कोर्ट में अब 19 अप्रैल को होगी संजौली मस्जिद मामले पर सुनवाई, जानें क्या है वजह

Edited By Vijay, Updated: 05 Apr, 2025 03:39 PM

sanjauli masjid case

विवादित संजौली मस्जिद मामले को लेकर शनिवार को नगर निगम आयुक्त कोर्ट में सुनवाई नहीं हो पाई है। शिमला बार काऊंसिल के एक अधिवक्ता सदस्य के निधन के चलते एबस्टैन कॉल के कारण शनिवार को कोर्ट में अधिवक्ता पेश नहीं हुए।

शिमला (वंदना): विवादित संजौली मस्जिद मामले को लेकर शनिवार को नगर निगम आयुक्त कोर्ट में सुनवाई नहीं हो पाई है। शिमला बार काऊंसिल के एक अधिवक्ता सदस्य के निधन के चलते एबस्टैन कॉल के कारण शनिवार को कोर्ट में अधिवक्ता पेश नहीं हुए। इसके चलते आयुक्त कोर्ट में मामले पर सुनवाई टल गई है। अब 19 अप्रैल को इस मामले को सुनवाई की होगी। अधिवक्ता के कोर्ट में पेश नहीं होने के कारण निगम आयुक्त कोर्ट ने मामले पर अगली तारीख तय की है। 

संजौली मस्जिद मामले को लेकर वक्फ बोर्ड और मस्जिद कमेटी को अपना जबाव फाइल करना है, साथ ही मस्जिद से जुड़े राजस्व रिकाॅर्ड व अन्य दस्तावेजों को कोर्ट के समक्ष पेश करने है। अगली तारीख में इसे कोर्ट के समक्ष पेश किया जाना है। प्रदेश हाईकोर्ट ने नगर निगम 8 मई तक इस मामले को निपटारा करने के आदेश दिए है। इसी के तहत नगर निगम ने शनिवार को इस मामले पर सुनवाई बुलाई थी,जबकि पहले 26 अप्रैल को इस पर सुनवाई की जानी थी। वहीं लंबे समय से संजौली मस्जिद मामले पर स्थानीय लोगों का पक्ष रख रहे अधिवक्ता जगत पाल ने बताया कि एक साथी अधिवक्ता के निधन की वजह से वकीलों ने कोर्ट में एबस्टैन किया था। नगर निगम आयुक्त की अदालत को इस पूरे मामले का निपटारा 8 मई तक करना है। इस संबंध में हाईकोर्ट की ओर से आदेश दिए गए हैं। 

वहीं मामले में देवभूमि संघर्ष समिति के संयोजक भारत भूषण ने कहा कि बीते दिनों उन्होंने सरकार और प्रशासन की सुुबुद्वि के लिए हवन किया था। पहले मामले की सुनवाई 26 अप्रैल को सुनवाई होनी थी, लेकिन फिर मामले की सुनवाई 5 अप्रैल के लिए तय कर दी गई थी। उन्होंने कहा कि देवभूमि संघर्ष समिति इस पूरे मामले में अंत तक लड़ाई लड़ेगी। शनिवार को कोर्ट के समक्ष 42 मामलों पर सुनवाई होनी थी।

बता दें कि नगर निगम आयुक्त कोर्ट ने बीते साल 5 अक्तूबर को संजौली मस्जिद के ऊपरी तीन मंजिलों को तोड़ने के आदेश दिए थे, लेकिन अभी मस्जिद कमेटी अभी तक तोड़ने का काम पूरा नहीं कर पाई है, साथ ही मस्जिद की वैधता को कोर्ट के समक्ष राजस्व रिकाॅर्ड भी पेश नहीं कर पाई है।
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