RTO सिरमाैर की बड़ी कार्रवाई, हिमाचल-उत्तराखंड बाॅर्डर पर 30 वाहनों के चालान कर वसूला ₹5.49 लाख का जुर्माना

Edited By Vijay, Updated: 11 Feb, 2026 07:17 PM

rto sirmaur takes major action challans 30 vehicles and collects fine

हिमाचल-उत्तराखंड सीमा पर बुधवार काे आरटीओ सोना चंदेल के नेतृत्व में विभागीय टीम ने वाहनों की जांच की। टीम ने ओवरलोडिंग की शिकायतों पर बॉर्डर पर मीनस में नाका लगाया था।

नाहन (आशु): हिमाचल-उत्तराखंड सीमा पर बुधवार काे आरटीओ सोना चंदेल के नेतृत्व में विभागीय टीम ने वाहनों की जांच की। टीम ने ओवरलोडिंग की शिकायतों पर बॉर्डर पर मीनस में नाका लगाया था। इस दौरान करीब 90 से 95 कमर्शियल वाहनों की जांच की गई। जांच टीम में राजेश, रणबहादुर, हरजीत सिंह और मुन्ना लाल भी शामिल रहे। जांच के दौरान अधिकतर उत्तराखंड, हरियाणा और कुछ हिमाचल के वाहन बिना वैध परमिट और टैक्स के पाए गए। नियमों की अवहेलना करने वाले ऐसे करीब 30 वाहनों के चालान कर लगभग 5.49 लाख रुपए का जुर्माना किया गया।

निजी बस में यात्रियों को नहीं दिए टिकट
जांच के दौरान उत्तराखंड की एक निजी बस को भी रोका गया। बस में 8 से 10 सवारियां मौजूद थीं, लेकिन कंडक्टर द्वारा एक भी यात्री को टिकट जारी नहीं किया गया था। इस पर भी नियमानुसार कार्रवाई की गई। बता दें कि इससे पहले पांवटा साहिब क्षेत्र में भी कुछ दिनों पहले परिवहन विभाग की टीम ने एक ऐसी ही निजी बस पर कार्रवाई अमल में लाई थी। यहां भी बस में सवार एक भी यात्री को कंडक्टर द्वारा टिकट नहीं दिया गया था।

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‘परदेसी-परदेसी’ धुन वाला प्रैशर हाॅर्न लगाना पड़ा भारी
कार्रवाई के दौरान पांवटा साहिब-शिलाई हाईवे पर खजियार खाला के समीप एक ट्रक को रोका गया। ट्रक चालक ‘परदेसी परदेसी तू जाना नहीं’ धुन वाला प्रैशर हाॅर्न बजाते हुए जा रहा था। प्रैशर हाॅर्न और ट्रक में लगाए गए अवैध ध्वनि उपकरणों का इस्तेमाल नियमों के खिलाफ पाए जाने पर चालक पर 5000 रुपए का चालान किया गया। मौके पर ही हाॅर्न और अवैध ध्वनि उपकरण जब्त कर ट्रक से हटवा दिए गए, साथ ही ट्रक चालक को इस संबंध में सख्त हिदायत भी जारी की गई।

क्या कहती हैं अधिकारी
आरटीओ सोना चंदेल ने कहा कि विभाग को लगातार ओवरलोडिंग और बिना परमिट व टैक्स के वाहनों के संचालन की शिकायतें मिल रही थीं। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा और राजस्व संरक्षण दोनों विभाग की प्राथमिकता हैं। ऐसे मामलों में कार्रवाई जारी रहेगी। प्रैशर हाॅर्न का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित है। ऐसे मामलों में मौके पर ही उपकरण जब्त किए जाएंगे और नियमानुसार चालान किया जाएगा।

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