Edited By Vijay, Updated: 07 Sep, 2024 04:30 PM
स्कूलों के प्रधानाचार्य और हैडमास्टर अपने प्रशासनिक कार्य के अतिरिक्त स्कूलों में कम से कम एक कक्षा में अपने विषय को पढ़ाएंगे।
शिमला (प्रीति): स्कूलों के प्रधानाचार्य और हैडमास्टर अपने प्रशासनिक कार्य के अतिरिक्त स्कूलों में कम से कम एक कक्षा में अपने विषय को पढ़ाएंगे। इसके अतिरिक्त प्राथमिक स्कूलों के सैंटर हैड टीचर और हैड टीचर भी जेबीटी के समकक्ष ही अध्यापन कार्य करेंगे। प्रधानाचार्य और हैडमास्टर, सैंटर हैड टीचर और हैड टीचर के अध्यापन संबंधी कार्य को इनकी एसीआर व एपीएआर में भी अंकित किया जाएगा। सरकार के ऐसे आदेशों के बाद शिक्षा विभाग ने भी सभी जिलों को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं।
प्रदेश में शिक्षा के स्तर में सुधार एवं कम नामांकन वाले स्कूलों काा पुर्नगठन किया जा रहा है, जिसके तहत यह आदेश जारी किए गए हैं। इसके अलावा प्रदेश के सभी स्कूलों में प्रात: कालीन प्रार्थना सभा में बच्चों के लिए शारीरिक व्यायाम करना अनिवार्य होगा, जिसके लिए कम से कम 15 मिनट का समय निर्धारित होगा तथा शारीरिक शिक्षक ही यह जिम्मेदारी निभाएंगे। शारीरिक शिक्षक जिस भी स्कूल कलस्टर में तैनात है, वे उस स्कूल में सभी कक्षाओं तथा स्कूल कलस्टर में शामिल सभी स्कूलों के बच्चों को शारीरिक व्यायाम और खेल गतिविधियां करवाएंगे।
जिन स्कूलों में कोई शारीरिक शिक्षक उपलब्ध नहीं है, वहां अन्य कोई अध्यापक यह व्यायाम करवाएगा। इसके अतिरिक्त सुबह की प्रार्थना सभा में राष्ट्रगान भी अवश्य गाया जाएगा। प्रार्थना सभा सर्व धर्म समभाव को बढ़ाने वाली होगी तथा ऐ मालिक तेरे बन्दे हम व इतनी शक्ति हमें देना दाता को भी प्रार्थना के रूप में शामिल करने को कहा गया है। प्रत्येक स्कूल में प्रतिदिन खेल का एक का पीरियड जरूर होगा।
शिक्षा विभाग की अनुमति के बिना नहीं किया जा सके गा मर्ज या बंद किए स्कूलों की संपतियों का इस्तेमाल
सभी बंद किए गए अथवा मर्ज किए गए स्कू लों की अचल सम्पति या संसाधनों को किसी भी अन्य संस्था अथवा विभाग को स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। इस संपत्ति को शिक्षा विभाग की अनुमति एवं संबंधित स्थानीय निकायों की सहमति से सामुदायिक पुस्तकालयों, व्यायामशालाओं एवं खेल-कूद गतिविधियों के लिए उपयोग में लाया जाएगा।