Edited By Vijay, Updated: 19 Jul, 2025 07:25 PM

मंडी जिले के उपमंडल करसाेग के अंतर्गत आती ठाकुर ठाना पंचायत की महिला प्रधान को सरकारी धन के दुरुपयोग के मामले में निलंबित कर दिया गया है। जिला पंचायत अधिकारी अंचित डोगरा ने निलंबन के आदेश जारी किए हैं।
करसोग (धर्मवीर गाैतम): मंडी जिले के उपमंडल करसाेग के अंतर्गत आती ठाकुर ठाना पंचायत की महिला प्रधान को सरकारी धन के दुरुपयोग के मामले में निलंबित कर दिया गया है। जिला पंचायत अधिकारी अंचित डोगरा ने निलंबन के आदेश जारी किए हैं। यह कार्रवाई पंचायत कार्यों में वित्तीय अनियमितताओं की जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई है।
जांच की जिम्मेदारी बीडीओ करसोग को सौंपी गई थी, जिन्होंने अपने निरीक्षण में पाया कि पंचायत के कुछ कार्यों में सरकारी पैसे का सही तरीके से उपयोग नहीं किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक, योजनाओं में दिखाए गए खर्च वास्तविक कार्यों से मेल नहीं खाते। इस आधार पर पंचायत प्रधान को हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 145 (1)(ग) और पंचायती राज नियम 1997 के नियम 142(1)(क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब पंचायत क्षेत्र के स्थानीय निवासी पन्ना लाल ने सूचना का अधिकार (आरटीआई) के तहत कुछ दस्तावेज जुटाए। इन दस्तावेजों में कई गंभीर अनियमितताओं की ओर इशारा किया गया था। सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि एक सड़क निर्माण कार्य में ट्रैक्टर या जेसीबी के बजाय स्कूटी को निर्माण कार्य में दिखाया गया, जिससे फर्जीवाड़े की पुष्टि हुई।
पंचायत प्रधान के खिलाफ ग्रामीणों में काफी रोष था। इसी को लेकर करीब 13 दिनों तक ग्रामीणों ने खंड विकास कार्यालय करसोग के बाहर धरना दिया। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि प्रधान को पद से हटाया जाए और मामले की निष्पक्ष जांच की जाए। धरने के दौरान ग्रामीणों ने प्रशासन को साक्ष्य भी सौंपे और आरटीआई के माध्यम से मिली जानकारी को सार्वजनिक किया। आखिरकार प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए पंचायत प्रधान को पद से निलंबित कर दिया। जिला पंचायत अधिकारी अंचित डोगरा ने इस मामले में प्रधान के निलंबन की पुष्टि करते हुए कहा कि बीडीओ करसोग की जांच में अनियमितताओं की पुष्टि हुई है। उसके बाद कानूनी प्रक्रिया के तहत यह निर्णय लिया गया।