Edited By Vijay, Updated: 09 Dec, 2025 03:33 PM

चम्बा जिले के चुराह क्षेत्र की सनवाल पंचायत में सेब पौधों की खरीद-फरोख्त में करोड़ों रुपए के गड़बड़झाले में पंचायत प्रधान व उपप्रधान को निलंबित कर दिया गया है। यह आदेश उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले के तहत न्यायिक हिरासत में रहने के बाद दिया गया है।
तीसा (सुभान दीन): चम्बा जिले के चुराह क्षेत्र की सनवाल पंचायत में सेब पौधों की खरीद-फरोख्त में करोड़ों रुपए के गड़बड़झाले में पंचायत प्रधान व उपप्रधान को निलंबित कर दिया गया है। यह आदेश उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले के तहत न्यायिक हिरासत में रहने के बाद दिया गया है। डीसी मुकेश रेप्सवाल ने यह कार्रवाई अमल में लाई है। इस बाबत आदेश जारी कर दिए हैं।
बता दें कि करोड़ों रुपए के सेब पौधे खरीद-फरोख्त घोटाले में शामिल सनवाल पंचायत प्रधान व उपप्रधान को गिरफ्तार किया गया था। इसके साथ ही दोनों न्यायिक हिरासत में भी रहे थे। डीसी मुकेश रेप्सवाल ने ग्राम पंचायत प्रधान मोहन लाल व उपप्रधान पूजा देवी पर पंचायती राज अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए दोनों को पद से निलंबित कर दिया है, साथ ही दोनों निलंबित प्रधान व उपप्रधान को ग्राम पंचायत की मोहर अभिलेख एवं संपत्ति को पंचायत सचिव को सौंपने के आदेश जारी किए हैं।
सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका रद्द होने के बाद गिरफ्तार हुए पंचायत प्रधान 48 दिनों तक, जबकि उपप्रधान 21 दिन तक न्यायिक हिरासत में रहे हैं। अब ये जमानत पर हैं। इस मामले में वर्तमान प्रधान मोहन लाल पर पहले भी निष्कासन की गाज गिर चुकी है। जांच के दौरान भ्रष्टाचार में पंचायत प्रतिनिधियों की संलिप्तता के आरोप सही पाए गए थे, जिसको लेकर डीसी ने उन्हें निष्कासित कर दिया था। यही नहीं, डीसी द्वारा पूरी पंचायत प्रधान, उपप्रधान, वार्ड सदस्यों को बर्खास्त (टर्मिनेट) किया गया था, जिसके बाद सभी ने स्टे ले लिया।
डीसी चम्बा मुकेश रेप्सवाल ने बताया कि सनवाल पंचायत प्रधान व उपप्रधान पर आपराधिक मामला दर्ज हुआ था। दोनों न्यायिक हिरासत में रहे थे। इसी के आधार पर दोनों को उनके पद से निलंबित कर दिया है। दोनों को ग्राम पंचायत के अभिलेख एवं संपत्ति को पंचायत सचिव के पास जमा करने के निर्देश जारी किए गए हैं।