Kangra: उच्च न्यायालय के फैसले के बावजूद नहीं मिली सैलरी

Edited By Kuldeep, Updated: 15 Oct, 2024 03:45 PM

palampur court employee salary

जिला कांगड़ा के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो इस और पिछले वर्ष 58 साल की उम्र में सेवानिवृत किए गए थे, उन्हें सत्या देवी बनाम सरकार के उच्च न्यायालय के निर्णय के अंतर्गत 60 वर्ष सेवा का लाभ प्रदान किया गया था।

पालमपुर(भृगु): जिला कांगड़ा के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो इस और पिछले वर्ष 58 साल की उम्र में सेवानिवृत किए गए थे, उन्हें सत्या देवी बनाम सरकार के उच्च न्यायालय के निर्णय के अंतर्गत 60 वर्ष सेवा का लाभ प्रदान किया गया था। उच्च न्यायालय के निर्णय पर कार्रवाई करते हुए शिक्षा विभाग ने 58 वर्ष में सेवानिवृत हुए कर्मचारियों को दोबारा विभाग में नियुक्ति दे दी थी परन्तु नियुक्ति के बाद आज दिन तक जिला कांगड़ा के यह कर्मचारी सैलरी से वंचित है। यह जानकारी देते हुए जिला कांगड़ा के अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के जिला प्रधान राजिंदर मन्हास ने बताया कि मात्र जिला कांगड़ा के कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिली है।

बाकी हर जिले में दोबारा नौकरी पर बुलाए गए कर्मचारियों की सैलरी समय पर मिल रही है। उन्होंने कहा जिला कोषाधिकारी ने कांगड़ा में सभी ट्रेजरी को आदेश दिए हैं की इन कर्मचारियों के आईपी न खोले जाएं। जिला प्रधान ने कहा की सरकार ने उपरोक्त निर्णय के विरूद्ध सर्वोच्च न्यालाय में अपील जरूर दायर की है परन्तु जब तक उसका निर्णय नहीं आ जाता विभाग में कार्य कर रहे कर्मचारियों को सैलरी से वंचित रखना बिलकुल तर्कसंगत नहीं है, क्यूंकि उच्च न्यायालय के निर्णय पर सर्वोच्च न्यायालय ने स्टे नहीं दिया है।

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