Edited By Vijay, Updated: 27 Mar, 2026 06:57 PM

राज्य सरकार ने सड़क मार्ग से ले जाए जाने वाले सामान पर लगने वाले करों में संशोधन करते हुए बोतलबंद पेयजल पर नया कर लागू कर दिया है।
शिमला (संतोष): राज्य सरकार ने सड़क मार्ग से ले जाए जाने वाले सामान पर लगने वाले करों में संशोधन करते हुए बोतलबंद पेयजल पर नया कर लागू कर दिया है। राज्य कर एवं आबकारी विभाग द्वारा जारी नवीनतम अधिसूचना के अनुसार, अब राज्य में बोतलों में बंद पीने के पानी के परिवहन पर कर की दरें निर्धारित कर दी गई हैं। हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान अधिनियम, 1999 की अनुसूची-1 में संशोधन किया गया है। इस संशोधन के तहत मद संख्या 22 में बदलाव करते हुए बोतलों में बंद पेयजल को कर के दायरे में लाया गया है।
अधिसूचना के अनुसार अब बोतलबंद पेयजल के वहन पर 3 रुपए प्रति दस लीटर की दर से कर वसूला जाएगा। यह दर तुरंत प्रभाव से लागू कर दी गई है। यह निर्णय अधिनियम की धारा 15 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लिया गया है। प्रधान सचिव (राज्य कर एवं आबकारी) देवेश कुमार द्वारा जारी इस आदेश के बाद, राज्य में सड़क मार्ग से सप्लाई होने वाले बोतलबंद पानी की कीमतों पर इसका असर देखने को मिल सकता है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह संशोधन पारदर्शी कराधान व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया गया है।
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