हिमाचल में आपदा प्रभावित 246 परिवारों को मकान का किराया प्रदान कर रही सरकार : जगत सिंह नेगी

Edited By Vijay, Updated: 02 Nov, 2023 08:37 PM

minister jagat singh negi

प्रदेश सरकार मानसून सीजन के दौरान आई आपदा के कारण बेघर हुए 246 परिवारों को मकान किराए के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। इसके लिए 74.25 लाख रुपए प्रदान किए जा रहे हैं।

शिमला (भूपिन्द्र): प्रदेश सरकार मानसून सीजन के दौरान आई आपदा के कारण बेघर हुए 246 परिवारों को मकान किराए के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। इसके लिए 74.25 लाख रुपए प्रदान किए जा रहे हैं। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि जिला बिलासपुर में इस योजना के तहत 55 प्रभावित परिवारों को मकान किराए के रूप में आर्थिक सहायता दी जा रही है, जिनमें बिलासपुर उपमंडल के 2, घुमारवीं उपमंडल के 44, झंडूता उपमंडल के 9 परिवार शामिल हैं। 31 मार्च, 2024 तक इन परिवारों को किराए के रूप में राज्य सरकार की ओर से 16.95 लाख रुपए की वित्तीय सहायता मिलेगी। इसके साथ-साथ राज्य सरकार की ओर से नि:शुल्क गैस कनैक्शन दिया गया है और राशन भी नि:शुल्क ही प्रदान किया जा रहा है। 

कांगड़ा जिला में 73 परिवारों को किराया प्रदान किया जा रहा है, जिनमें से 7 कांगड़ा उपमंडल, 13 ज्वाली, 24 नूरपुर, 11 धीरा तथा 18 परिवार ज्वालामुखी उपमंडल के हैं। इन परिवारों को मकान किराए के रूप में राज्य सरकार 21.90 लाख रुपए की सहायता प्रदान करने जा रही है। वहीं मंडी जिले में 118 परिवार राज्य सरकार की मकान किराए की सुविधा का लाभ ले रहे हैं। मंडी जिले के तहत थुनाग उपमंडल में 13, सरकाघाट उपमंडल में 75, धर्मपुर में 10, बालीचौकी में 8, जोगिंद्रनगर में 9 तथा गोहर उपमंडल में 3 परिवार इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। राज्य सरकार इन आपदा प्रभावित परिवारों को 35.40 लाख रुपए मकान किराए के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। राज्य के इतिहास में किसी भी सरकार ने अब तक इस तरह का कदम नहीं उठाया है।

जिन प्रभावितों ने आवेदन नहीं किया, वे  कर सकते हैं आवेदन
राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि आपदा प्रभावित परिवारों को सम्मानजनक तरीके से जीवन यापन के दृष्टिगत मकान का किराया अदा करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 5000 तथा शहरी क्षेत्रों में 10000 रुपए प्रतिमाह की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि जिन आपदा प्रभावितों ने मकान के किराए के लिए आवेदन नहीं किया है, वे भी आवेदन करने के उपरांत इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।
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