Shimla: नाबालिग लड़की से शादी कर बनाया मां, आरोपी के खिलाफ POCSO Act के तहत मामला दर्ज

Edited By Vijay, Updated: 07 Nov, 2025 03:42 PM

marriage with minor and made her mother case registered

ढली पुलिस थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की से विवाह और दुष्कर्म करके उसे मां बनाने का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस ने यह कार्रवाई महिला एवं बाल विकास विभाग की एक अधिकारी की शिकायत पर की है।

शिमला (संतोष): ढली पुलिस थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की से विवाह और दुष्कर्म करके उसे मां बनाने का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस ने यह कार्रवाई महिला एवं बाल विकास विभाग की एक अधिकारी की शिकायत पर की है। पुलिस ने इस संबंध में एक युवक के खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म और पोक्सो अधिनियम की धारा 6 सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।

पुलिस के अनुसार विभाग की एक महिला अधिकारी ने पुलिस को दी गई शिकायत में बताया कि उन्हें शिमला की एक 17 वर्षीय किशोरी के बाल विवाह की जांच का अनुरोध प्राप्त हुआ था। जांच के दौरान यह खुलासा हुआ कि ठियोग उपमंडल के एक युवक ने 11 फरवरी, 2023 को उस समय मात्र 14 वर्ष 5 माह की किशोरी से विवाह किया था। जांच में यह भी पुष्टि हुई कि उस समय आरोपी युवक 20 वर्ष का था।

शिकायत के अनुसार लड़की की जन्मतिथि 12 सितम्बर, 2008 है, जबकि आरोपी युवक की जन्मतिथि 15 मार्च, 2003 दर्ज पाई गई। इस आधार पर विवाह के समय वह नाबालिग थी और आरोपी बालिग था। वर्तमान में यानी नवम्बर 2025 में बालिका की आयु लगभग 17 वर्ष 2 माह और युवक की आयु लगभग 22 वर्ष 7 माह है। जांच में यह भी सामने आया कि पीड़िता ने 6 जनवरी, 2024 को एक बच्ची को जन्म दिया है। अधिकारी ने अपनी शिकायत में कहा कि आरोपी ने किशोरी को बहकाकर उससे विवाह किया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए।

ढली थाना पुलिस ने इस शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366, 376 और लैंगिक अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (पोक्सो) की धारा 6 के तहत मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस मामले के तथ्यों की जांच में जुट गई है।

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