Himachal: होम स्टे नियमों में बड़ा संशोधन, अब 3000 से 10000 रुपए तक होगा कमरे का किराया

Edited By Vijay, Updated: 16 May, 2025 01:38 PM

major amendment in home stay rules

हिमाचल प्रदेश सरकार ने होम स्टे नियमों में बड़ा संशोधन किया है। अब होम स्टे संचालक 3000 से लेकर 10000 रुपए तक प्रति कमरे का किराया वसूल सकेंगे।

शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार ने होम स्टे नियमों में बड़ा संशोधन किया है। अब होम स्टे संचालक 3000 से लेकर 10000 रुपए तक प्रति कमरे का किराया वसूल सकेंगे। संशोधित होम स्टे रूल्स 2025 में यह प्रावधान किया गया है, जिससे पर्यटन क्षेत्र में स्वरोजगार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। सबसे खास बात यह है कि 10000 रुपए तक के किराए वाले कमरों में दी जाने वाली सुविधाओं के लिए सरकार एक चेक लिस्ट बनाएगी, ताकि पर्यटकों को गुणवत्तापूर्ण आवास मिल सके।

ग्रामीण क्षेत्रों के होम स्टे में बिजली और पानी के घरेलू कनैक्शन मान्य
ग्रामीण क्षेत्रों के होम स्टे संचालकों को इस संशोधन से बड़ी राहत मिली है। दरअसल, फरवरी माह में होम स्टे संचालन को व्यवसायिक गतिविधि मानते हुए बिजली और पानी के व्यवसायिक कनेक्शन अनिवार्य कर दिए गए थे। इस पर ग्रामीण क्षेत्रों के होम स्टे संचालकों ने कड़ी आपत्ति जताई थी, क्योंकि यहां अधिकतर स्थानीय लोग स्वरोजगार के लिए होम स्टे चलाते हैं। उनकी इस मांग को सरकार ने स्वीकार करते हुए 3000 रुपए से कम किराए वाले होम स्टे में बिजली और पानी के घरेलू कनैक्शन को ही मान्य रखने का निर्णय लिया है। वहीं, शहरी क्षेत्रों में होटल की तर्ज पर चल रहे होम स्टे और बैड एंड ब्रेकफास्ट पर व्यवसायिक दरें लागू रहेंगी। संशोधित होम स्टे रूल्स 2025 की अधिसूचना अगले दो हफ्तों में जारी कर दी जाएगी और राजपत्र में प्रकाशित होने के बाद यह तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएंगे।

सिल्वर, गोल्डन और डायमंड श्रेणी में बंटे होम स्टे
प्रदेश सरकार ने होम स्टे और बैड एंड ब्रेकफास्ट को उनकी किराए की सीमा के आधार पर तीन श्रेणियों सिल्वर, गोल्डन और डायमंड में विभाजित किया है। 3000 रुपए तक किराए वाले सिल्वर, 3000 से 10000 रुपए तक गोल्डन और 10000 रुपए से अधिक किराए वाले डायमंड श्रेणी में आएंगे। नए नियमों के तहत सभी होम स्टे और बैड एंड ब्रेकफास्ट को नए सिरे से पंजीकरण करवाना होगा। पहले से पंजीकृत इकाइयों को अपनी वैधता समाप्त होने के बाद नए नियमों के अनुसार शुल्क जमा करना होगा।

अवैध संचालन पर अब होगी पुलिस कार्रवाई
वहीं अवैध रूप से होम स्टे चलाने वालों के खिलाफ अब पुलिस केस दर्ज किया जाएगा। नगर निगम, टीसीपी, साडा और नगर पंचायत क्षेत्रों में होम स्टे संचालकों को सीवरेज और गारबेज शुल्क व्यावसायिक दरों पर ही चुकाना होगा। इसके साथ ही अतिथियों के रिकॉर्ड के लिए रजिस्टर, बिल बुक, सीसीटीवी कैमरे, अग्निशमन सुरक्षा उपकरण और वर्षा जल संग्रहण प्रणाली लगाना अनिवार्य होगा। आवेदन करने के 30 दिन के भीतर संचालन की अनुमति मिल जाएगी।

स्थिरता प्रमाणपत्र की अनिवार्यता खत्म 
प्रदेश सरकार ने होम स्टे संचालकों को बड़ी राहत देते हुए संरचना स्थिरता प्रमाणपत्र, रैजीडैंट वैल्फेयर एसोसिएशन से अनापत्ति प्रमाण पत्र और कमरों व बाथरूम के आकार को लेकर लगाई गई शर्तों को भी हटा दिया है। इसके अतिरिक्त अब 20 वर्षों से अधिक समय से प्रदेश में रह रहे अन्य राज्यों के निवासी भी होम स्टे के लिए आवेदन कर सकेंगे, जिससे स्थानीय लोगों के साथ-साथ लंबे समय से हिमाचल में रहने वाले अन्य निवासियों को भी स्वरोजगार का अवसर मिलेगा।

ये होंगे होम स्टे के पंजीकरण शुल्क 

 श्रेणी  नगर निगम क्षेत्र, टीसीपी, साडा  नगर पंचायत   ग्राम पंचायत
 सिल्वर  8000 रुपए  5000 रुपए  3000 रुपए
 गोल्डन   12000 रुपए  8000 रुपए  6000 रुपए
 डायमंड  18000 रुपए  12000 रुपए  10000 रुपए

हिमाचल की खबरें Twitter पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here
अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here
हिमाचल प्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें Click Here             
            
             

Related Story

Trending Topics

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!