झंझीड़ी बस हादसा : कमेटी ने सील्ड कवर में कोर्ट को सौंपी अंतरिम जांच रिपोर्ट

Edited By Vijay, Updated: 17 Jul, 2019 10:19 PM

interim inquiry report

शिमला के झंझीड़ी में हुए बस हादसे की जांच के लिए हाईकोर्ट के आदेशानुसार गठित कमेटी ने अपनी अंतरिम जांच रिपोर्ट सील्ड कवर में कोर्ट को सौंपी। मामले के दौरान कमेटी सदस्य सतीश सागर की ओर से कोर्ट को यह रिपोर्ट दी गई।

शिमला: शिमला के झंझीड़ी में हुए बस हादसे की जांच के लिए हाईकोर्ट के आदेशानुसार गठित कमेटी ने अपनी अंतरिम जांच रिपोर्ट सील्ड कवर में कोर्ट को सौंपी। मामले के दौरान कमेटी सदस्य सतीश सागर की ओर से कोर्ट को यह रिपोर्ट दी गई। मामला न्यायाधीश धर्मचंद चौधरी व न्यायाधीश ज्योत्स्ना रिवाल दुआ की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए लगा था। खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान पाया कि मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस मामले में विस्तृत आदेश पारित किए हैं अत: यह इस मामले को उसी खंडपीठ के समक्ष लाया जाना उचित होगा।

2 सप्ताह के भीतर कोर्ट के समक्ष पेश करनी थी अंतरिम रिपोर्ट 

बता दें कि शिमला के झंझीड़ी में हुए बस हादसे की जांच व ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सुझाव हेतु कोर्ट द्वारा 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। कोर्ट द्वारा गठित कमेटी में काऊंसिल ऑफ इंडियन रोड कांग्रेस के सदस्य जसवंत सिंह, हिमाचल पथ परिवहन निगम से सेवानिवृत्त मुख्य महाप्रबंधक राजीव गुप्ता व लोक निर्माण विभाग से सेवानिवृत्त प्रमुख अभियंता सतीश सागर को सदस्य नियुक्त किया गया है। मुख्य न्यायाधीश वी. रामासुब्रमनियन व न्यायाधीश अनूप चिटकारा की खंडपीठ ने जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान उपरोक्त आदेश पारित किए थे। कोर्ट ने इस कमेटी से दुर्घटना के कारणों का पता लगाने का आग्रह भी किया था। कोर्ट के आदेशानुसार कमेटी को 2 सप्ताह के भीतर अंतरिम रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष पेश करनी थी।

मामले पर अगली सुनवाई 24 जुलाई को

गौरतलब है कि 1 जुलाई, 2019 को खलिनी के साथ झंझीड़ी नामक स्थान पर एच.आर.टी.सी. की स्कूल बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, जिसमें 2 स्कूली बच्चियों सहित चालक की मौत हो गई थी। कोर्ट ने यह भी बताने को कहा था कि क्या यह हादसा अवैध पार्किंग से हुआ या रेलिंग व डंगा न होने के कारण हुआ। कोर्ट ने कमेटी से यह भी आग्रह किया था कि वह कोर्ट को बताए कि सड़कों एवं यातायात व्यवस्था को लेकर क्या संभावित कदम उठाए जा सकते हैं ताकि भविष्य में ऐसी अनहोनी न हो। मामले पर अगली सुनवाई 24 जुलाई को होगी।

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