Edited By Kuldeep, Updated: 23 Jul, 2025 06:46 PM

उपमंडल इंदौरा के अंतर्गत पुलिस को नशा तस्करी के विरुद्ध चलाए गए अभियान में एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें पुलिस ने नशा तस्करी में संलिप्त कुख्यात मां-बेटे को 14.68 ग्राम हैरोइन ( चिट्टा ) सहित गिरफ्तार किया है।
इंदौरा/डमटाल (अजीज/सिमरन): उपमंडल इंदौरा के अंतर्गत पुलिस को नशा तस्करी के विरुद्ध चलाए गए अभियान में एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें पुलिस ने नशा तस्करी में संलिप्त कुख्यात मां-बेटे को 14.68 ग्राम हैरोइन ( चिट्टा ) सहित गिरफ्तार किया है। यह सफलता पुलिस को गुप्त सूचना के आधार पर छन्नी गांव में एक रिहायशी मकान में तलाशी के दौरान मिली। मामले के संदर्भ में जानकारी देते हुए एसपी नूरपुर अशोक रत्न ने बताया कि नशा माफिया के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई अमल में लाते हुए पुलिस थाना डमटाल के अंतर्गत छन्नी में जसविंद्र पाल उर्फ फौजी पुत्र स्व. राजेंद्र पाल व उसकी माता परमजीत उर्फ पम्मा दोनों निवासी गांव छन्नी, तहसील इंदौरा, जिला कांगड़ा के छन्नी स्थित रिहायशी मकान में छापेमारी के दौरान उक्त मात्रा में हैरोइन बरामद की। पुलिस ने बरामद की गई हैरोइन को कब्जे में लेकर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर लिया है। आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है, वहीं आरोपियों को आज न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी इंदौरा प्रवीण खडवाल की अदालत में पेश किया गया, जहां से माननीय अदालत ने उन्हें 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया।
जसविंद्र पाल पर दर्ज हैं 5 तो मां पर दर्ज हैं 13 मामले
एसपी अशोक रत्न ने बताया कि उपरोक्त दोनों आरोपी कुख्यात एवं अभ्यस्त नशा तस्कर हैं, जिनमें से जसविंद्र पाल पर 11 मार्च 2012 को 5.700 किलोग्राम चूरा पोस्त के मामले सहित 10 जून, 2013 को थाना सदर पठानकोट में 17 अप्रैल, 2016 को पुलिस थाना दीनानगर में, 27 अक्तूबर, 2019 को व 1 मई, 2022 को पुलिस थाना डिविजन नंबर 02 पठानकोट में मुकद्दमे दर्ज हैं, जबकि उसकी माता परमजीत उर्फ पम्मा पर वर्ष 1996 से वर्ष 2017 तक पुलिस थाना इंदौरा में अवैध शराब व अन्य नशीले पदार्थों की तस्करी के 12 मामले दर्ज हैं।
सजायाफ्ता मुजरिम है परमजीत
एसपी ने बताया कि पकड़ी गई महिला आरोपी परमजीत उर्फ पम्मा एक सजायाफ्ता मुजरिम है और उसके विरुद्ध पठानकोट के पुलिस थाना डिविजन नंबर 02 में नशा तस्करी के 04 मार्च 2014 के एक मामले में माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पठानकोट की अदालत द्वारा 2 वर्ष कारावास व 50 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई जा चुकी है। एसपी ने बताया कि नशा माफिया ते विरुद्ध यह अभियान निरंतर जारी रहेगा।