Edited By Kuldeep, Updated: 16 Dec, 2024 09:25 PM
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में बैच वाइज भर्ती में शारीरिक शिक्षकों को न्यूनतम योग्यता में छूट देने से जुड़े सभी मामलों की सुनवाई 23 दिसम्बर को निर्धारित की गई है।
शिमला (मनोहर): हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में बैच वाइज भर्ती में शारीरिक शिक्षकों को न्यूनतम योग्यता में छूट देने से जुड़े सभी मामलों की सुनवाई 23 दिसम्बर को निर्धारित की गई है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ के समक्ष इन मामलों में सुनवाई हुई। प्रदेश उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने राज्य सरकार को आदेश दिए थे कि वह शारीरिक शिक्षा अध्यापक के पद पर बैच के आधार पर नियुक्ति के लिए भर्ती और पदोन्नति नियमों में छूट देने के लिए विचार करे।
न्यायालय ने इस बाबत राज्य सरकार को 4 सप्ताह का समय दिया था। ये आदेश पारित करते हुए न्यायमूर्ति संदीप शर्मा ने कहा कि वर्तमान में राज्य में शारीरिक शिक्षा अध्यापकों के 870 से अधिक पद खाली पड़े हैं और इस तरह याचिकाकर्त्ताओं के मामलों पर बैच के आधार पर पीईटी के पदों पर नियुक्ति के लिए आसानी से विचार किया जा सकता है।
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