हाईकोर्ट ने उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री को दिलाई गई शपथ का रिकॉर्ड किया तलब

Edited By Vijay, Updated: 20 Oct, 2023 09:54 PM

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प्रदेश हाईकोर्ट ने उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री को दिलाई गई शपथ का रिकॉर्ड तलब किया है। कोर्ट ने इसके साथ ही मंत्रिमंडल के अन्य मंत्रियों को दिलाई गई शपथ का रिकॉर्ड भी कोर्ट के समक्ष रखने के आदेश दिए हैं।

शिमला (मनोहर): प्रदेश हाईकोर्ट ने उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री को दिलाई गई शपथ का रिकॉर्ड तलब किया है। कोर्ट ने इसके साथ ही मंत्रिमंडल के अन्य मंत्रियों को दिलाई गई शपथ का रिकॉर्ड भी कोर्ट के समक्ष रखने के आदेश दिए हैं। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर व न्यायाधीश बीसी नेगी की खंडपीठ ने ये आदेश उपमुख्यमंत्री द्वारा दायर उस आवेदन पर दिए, जिसमें उन्होंने अपनी नियुक्ति को कानूनी तौर पर सही ठहराया है। यह आवेदन उपमुख्यमंत्री सहित अन्य सीपीएस की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका में दायर किया गया है। उपमुख्यमंत्री ने याचिका से अपना नाम हटाने की गुहार लगाई है। 

इस आवेदन पर पिछली सुनवाई के पश्चात कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने कहा कि प्रार्थी के खिलाफ याचिका राहत की मांग की गई है, इसलिए प्रभावित पक्ष होने के नाते यह आवेदन प्रथम दृष्टया खारिज भी हो सकता था लेकिन कोर्ट ने इस आवेदन पर फैसला लिखाते समय पाया कि प्रार्थी मुकेश अग्निहोत्री की ओर से इसकी मैरिट के आधार पर बहस भी की गई थी। इसलिए आवेदन पर फैसला देने से पहले कोर्ट ने उचित समझा कि उपमुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को दिलाई गई शपथ का अवलोकन किया जाए।

कोर्ट ने शपथ के रिकॉर्ड के साथ-साथ उपमुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद को दी जा रही सेवाओं के संबंध में जारी अधिसूचनाओं, परिपत्र, कार्यालय आदेश, दस्तावेज आदि का रिकॉर्ड भी तलब किया। इसके साथ ही कोर्ट ने उपमुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद को सौंपे गए और उनके द्वारा निभाए जा रहे कर्तव्यों से जुड़ी अधिसूचनाएं, परिपत्र, कार्यालय आदेश आदि का रिकॉर्ड तलब किया है। कोर्ट ने यह रिकॉर्ड मामले पर अगली सुनवाई के दौरान पेश करने के आदेश जारी किए। कोर्ट ने कहा कि उपमुख्यमंत्री भी उपरोक्त रिकॉर्ड अथवा अन्य जरूरी रिकॉर्ड कोर्ट के समक्ष रखने के लिए स्वतंत्र हैं। मामले पर सुनवाई 4 नवम्बर को होगी।

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