Edited By Vijay, Updated: 22 Nov, 2024 12:27 PM
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने टूरिज्म विभाग के 9 प्रमुख होटलों को बंद करने के आदेश पर 6 महीने की रोक लगा दी है।
शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने टूरिज्म विभाग के 9 प्रमुख होटलों को बंद करने के आदेश पर 6 महीने की रोक लगा दी है। सुक्खू सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अजय मोहन गोयल ने शुक्रवार को यह राहत भरा फैसला सुनाया।
इसमें सोलन का चायल पैलेस, लाहौल-स्पीति का चंद्रभागा, चम्बा के खज्जियार का मेघदूत होटल, मनाली का लॉग हट, नग्गर कैसल और धर्मशाला का धौलाधार होटल जैसे प्रतिष्ठित होटल शामिल हैं। ये होटल अब मार्च 2025 तक खुले रहेंगे। गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने पहले टूरिज्म विभाग के कुल 18 होटलों को बंद करने के आदेश दिए थे, लेकिन फिलहाल अब 9 होटलों के संचालन की अनुमति दी गई है।
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