Himachal: सरकार ने ग्रुप C और D कर्मचारियों के तबादलाें से प्रतिबंध हटाया, मंत्रियाें काे मिली पावर

Edited By Vijay, Updated: 14 Jan, 2026 12:35 PM

government lifted ban on transfers of group c and d employees

राज्य सरकार ने ग्रुप सी और ग्रुप डी श्रेणी कर्मचारियों के सामान्य तबादलों से प्रतिबंध हटा दिया है। हालांकि शिक्षा और तकनीकी शिक्षा विभाग में शिक्षकों के तबादलों से प्रतिबंध नहीं हटेगा।

शिमला (कुलदीप): राज्य सरकार ने ग्रुप सी और ग्रुप डी श्रेणी कर्मचारियों के सामान्य तबादलों से प्रतिबंध हटा दिया है। हालांकि शिक्षा और तकनीकी शिक्षा विभाग में शिक्षकों के तबादलों से प्रतिबंध नहीं हटेगा। सामान्य तबादले करवाने के लिए संबंधित विभाग के मंत्रियों को अधिकृत किया गया है, जबकि शॉर्ट स्टे व डिस्टैंस में छूट के लिए मुख्यमंत्री की अनुमति लेना अनिवार्य रहेगा। 

सामान्य तबादलों को लेकर यह छूट 31 मार्च, 2026 की अवधि तक रहेगी। कार्मिक विभाग की तरफ से इस आशय संबंधी निर्देश सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों एवं उपायुक्तों को जारी कर दिए गए हैं। संबंधित विभाग के मंत्रियों को सामान्य तबादला आदेश जारी करते समय कुछ शर्तों का पालन करना होगा। इसमें पहली शर्त तबादलों को लेकर वर्ष 2013 में जारी निर्देश होंगे, जिसमें समय-समय पर संशोधन होता रहा है। दूसरी शर्त तबादलों के लिए मौजूदा पद पर सामान्य कार्यकाल की अवधि 3 वर्ष होनी जाएगी। 

तीसरी शर्त प्रशासनिक आवश्यकता रहेगी तथा किसी भी कैडर में तबादले 3 फीसदी से अधिक नहीं होने चाहिए। इस बात का ध्यान संबंधित विभाग, निगम, बोर्ड और विश्वविद्यालय इत्यादि से संबंधित विभागाध्यक्ष, एमडी, सीईओ और रजिस्ट्रार को रखना होगा। चौथी शर्त शाॅर्ट स्टे और शाॅर्ट डिस्टैंस की स्थिति में संबंधित मंत्री को मुख्यमंत्री से अनुमति लेना अनिवार्य होगा तथा 5वां कर्मचारी सीधे अपने संबंधित विभाग में आवेदन कर सकते हैं। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में इससे पहले सामान्य तबादलों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा था तथा प्रशासनिक कारणों एवं विशेष परिस्थिति में मुख्यमंत्री की अनुमति से ऐसे तबादले हो रहे थे। अब संबंधित विभाग के मंत्रियों को यह अधिकार दिया गया है।

पंचायत चुनाव घोषणा की स्थिति में नहीं होंगे तबादले
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 30 अप्रैल तक पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाने के आदेश दिए हैं। हालांकि राज्य सरकार हाईकोर्ट के इस निर्णय का अध्ययन कर रही है। राज्य सरकार की तरफ से सामान्य तबादलों को लेकर छूट 31 मार्च, 2026 तक दी गई है। यदि चुनाव आयोग 31 मार्च से पहले पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव की घोषणा कर देता है तो राज्य में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने की स्थिति में सामान्य तबादलों पर फिर से प्रतिबंध लग जाएगा।

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