Bilaspur: चूरा-पोस्त की तस्करी के आरोपी को मिली 3 साल का कठोर कारावास

Edited By Kuldeep, Updated: 28 Feb, 2026 06:41 PM

bilaspur drug trafficking accused imprisoned

नशा तस्करी के एक मामले में घुमारवीं स्थित विशेष न्यायाधीश मोहित बंसल की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।

बिलासपुर (बंशीधर): नशा तस्करी के एक मामले में घुमारवीं स्थित विशेष न्यायाधीश मोहित बंसल की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। शनिवार को सुनाए गए निर्णय में ऊना जिले के लठियाणी निवासी रोशन लाल को 3 वर्ष के कठोर कारावास और 10,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत में प्रस्तुत साक्ष्यों के अनुसार आरोपी के पास से 2.100 किलोग्राम चूरा-पोस्त बरामद किया गया था। जिसके आधार पर उसे एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी पाया गया।

जानकारी के मुताबिक 19 अप्रैल, 2019 को कोट थाना की पुलिस टीम सब इंस्पैक्टर अमरीक सिंह के नेतृत्व में धलेत के समीप नाका लगाकर वाहनों की जांच कर रही थी। इसी दौरान बस्सी की ओर से आ रही एक कार को जांच के लिए रोका गया, जिसमें चालक अकेला था। पुलिस को देखकर चालक घबरा गया, जिस पर संदेह के आधार पर वाहन की तलाशी ली गई।

तलाशी के दौरान चालक की सीट के नीचे से एक लिफाफा बरामद हुआ, जिसमें 2 पैकेट पाए गए। जांच करने पर इन पैकेटों में कुल 2.100 किलोग्राम चूरा-पोस्त बरामद हुआ था। उसके बाद आरोपी के खिलाफ कोट थाना में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। मामले की जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने अदालत में चालान पेश किया।

मुकद्दमे की पैरवी उप जिला न्यायवादी अभय गुप्ता ने की। अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में 17 गवाह पेश किए गए। अदालत ने अभियोजन पक्ष की दलीलों, गवाहों के बयानों और प्रस्तुत साक्ष्यों का गहन परीक्षण करने के बाद आरोपी को दोषी ठहराते हुए यह सजा सुनाई है।

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