Edited By Vijay, Updated: 29 Jan, 2023 07:57 PM

भारतीय मानक ब्यूरो शाखा कार्यालय परवाणु की टीम ने बिना एचयूआईडी (हॉलमार्क यूनिक आइडैंटिफिकेशन) वाला सोना बेचने की शिकायत पर बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने जिला मंडी के सुंदरनगर में रतन ज्वैलर्स पर सर्च एंड सीजर अभियान के तहत छापेमारी कर 10 तोले के लगभग...
परवाणु (विकास): भारतीय मानक ब्यूरो शाखा कार्यालय परवाणु की टीम ने बिना एचयूआईडी (हॉलमार्क यूनिक आइडैंटिफिकेशन) वाला सोना बेचने की शिकायत पर बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने जिला मंडी के सुंदरनगर में रतन ज्वैलर्स पर सर्च एंड सीजर अभियान के तहत छापेमारी कर 10 तोले के लगभग सोना जब्त किया है। इसकी कीमत लगभग 5 लाख के करीब बताई गई है। भारतीय मानक ब्यूरो के नियमों के अनुसार बिना एचयूआईडी वाला सोना नहीं बेचा जा सकता है। भारतीय मानक ब्यूरो हिमाचल प्रदेश शाखा परवाणु कार्यालय के संयुक्त निदेशक एवं वैज्ञानिक डी. श्रीराम चरण दास टीम का नेतृत्व कर रहे थे।
बता दें कि बीआईएस एक्ट 2016 के अनुसार भारतीय कानून में इसके लिए एक साल जेल एवं एक लाख रुपए तक जुर्माना या अवांछित स्टॉक का 10 गुना जुर्माने का प्रावधान है। भारतीय मानक ब्यूरो के निदेशक एवं राज्य शाखा प्रमुख कै. विजय वीरन ने बताया कि अनिवार्य हॉल मार्किंग स्कीम के अंतर्गत आने वाले जिलों में बिना एचयूआईडी वाला सोना रखना एवं बेचना बीआईएस अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध है। उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए भारतीय मानक ब्यूरो ने बीआईएस केयर एप भी बनाया है। इस एप के माध्यम से गुणवत्ता संबंधित शिकायत दर्ज करवाने का भी प्रावधान किया गया है।
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