Kangra: बिना वैध भारतीय वीजा के मैक्लोडगंज में रह रहे चीनी नागरिक का मामला आया सामने

Edited By Kuldeep, Updated: 02 Feb, 2026 11:08 PM

dharamshala mcleod ganj without visa chinese citizens

पर्यटन नगरी धर्मशाला के मैक्लोडगंज में एक विदेशी चीनी नागरिक द्वारा बिना वैध भारतीय वीजा के 130 दिनों के करीब तक ठहरने का मामला सामने आया है।

धर्मशाला (ब्यूरो): पर्यटन नगरी धर्मशाला के मैक्लोडगंज में एक विदेशी चीनी नागरिक द्वारा बिना वैध भारतीय वीजा के 130 दिनों के करीब तक ठहरने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि उक्त चीनी नागरिक नेपाल का 90 दिनों का टूरिस्ट वीजा लेकर पहुंचा था, जोकि बिना वैध दस्तावेजों के भारत पहुंच गया। पुलिस ने विदेशी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अब पुलिस विभाग सहित अन्य सुरक्षा एजैंसियां भी सतर्क होकर मामले की गहनता से जांच-पड़ताल में जुट गई हैं। मिली जानकारी के अनुसार सोमवार को धर्मशाला स्थित एसपी ऑफिस की सुरक्षा शाखा ने मैक्लोडगंज पुलिस थाना को सूचित किया कि एक विदेशी नागरिक जो चीनी भाषा में बात कर रहा था और हिंदी या अंग्रेजी नहीं समझ पा रहा था, उनके कार्यालय पहुंचा है। प्रारंभिक तौर पर उसके पास कोई वैध दस्तावेज नहीं बताए गए।

सूचना मिलने पर मैक्लोडगंज थाना से एक जांच अधिकारी को मौके पर भेजा गया। पूछताछ के दौरान उक्त व्यक्ति ने अपना पासपोर्ट प्रस्तुत किया, जिससे उसकी पहचान लू वेननियन के रूप में हुई। वह चीन के सिचुआन प्रांत का निवासी है और उसका जन्म 10 मई, 1965 को हुआ है। पासपोर्ट युन्नान से जारी किया गया है। जांच में यह भी सामने आया कि उसके पास नेपाल सरकार द्वारा जारी पर्यटक वीजा था, जो 29 जून, 2025 से 26 सितम्बर, 2025 तक (90 दिनों के लिए) वैध था।

हालांकि जांच में यह पाया गया कि वह 26 सितम्बर 2025 से 2 फरवरी 2026 तक लगभग 130 दिनों तक मैक्लोडगंज में बिना वैध भारतीय वीजा के ठहरा रहा। पुलिस के अनुसार यह कृत्य विदेशी अधिनियम, 1946 की धारा 14 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। मामले की पुष्टि करते हुए एएसपी कांगड़ा बीर बहादुर सिंह ने बताया कि पुलिस द्वारा आगामी जांच की जा रही है।

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